DPDP Act 22अध्याय V · Data Protection Board of India
धारा 22 · सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना और रिक्त पद को भरना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केंद्र सरकार को अपने पद से त्यागपत्र देने की लिखित सूचना दे सकती है, और ऐसा त्यागपत्र उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से केंद्र सरकार उसे पद छोड़ने की अनुमति देती है, या ऐसी सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर, या विधिवत नियुक्त उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने पर, या उसके कार्यकाल की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो।
(2) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के त्यागपत्र, पदच्युति या मृत्यु, या किसी अन्य कारण से रिक्ति होने पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई नियुक्ति द्वारा उसे भरा जाएगा।
(3) अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य, अपने पद से हटने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे, और केंद्र सरकार को किसी भी डेटा फिड्यूशरी के साथ रोजगार की किसी भी बाद की स्वीकृति का खुलासा भी करेंगे, जिसके विरुद्ध अध्यक्ष या अन्य सदस्य द्वारा या उसके समक्ष कार्यवाही शुरू की गई थी।
(2) अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के त्यागपत्र, पदच्युति या मृत्यु, या किसी अन्य कारण से रिक्ति होने पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई नियुक्ति द्वारा उसे भरा जाएगा।
(3) अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य, अपने पद से हटने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई भी रोजगार स्वीकार नहीं करेंगे, और केंद्र सरकार को किसी भी डेटा फिड्यूशरी के साथ रोजगार की किसी भी बाद की स्वीकृति का खुलासा भी करेंगे, जिसके विरुद्ध अध्यक्ष या अन्य सदस्य द्वारा या उसके समक्ष कार्यवाही शुरू की गई थी।
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