DPDP Act 18अध्याय V · Data Protection Board of India
धारा 18 · बोर्ड की स्थापना।
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(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जिस तिथि से नियुक्त करे, उस तिथि से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसे भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड कहा जाएगा।
(2) बोर्ड उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) बोर्ड का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे।
(2) बोर्ड उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) बोर्ड का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करे।
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