DPDP Act 29अध्याय VII · Appeal and Alternate Dispute Resolution
धारा 29 · अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्देश से पीड़ित कोई व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक अपील, अपील किए गए आदेश या निर्देश की प्राप्ति तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी तथा यह ऐसे प्रपत्र और तरीके से होगी तथा इसके साथ ऐसा शुल्क होगा जैसा निर्धारित किया जाए।
(3) अपीलीय न्यायाधिकरण उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
(4) उपधारा (1) के तहत अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय न्यायाधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, अपील के विरुद्ध आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्त कर सकता है।
(5) अपीलीय न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति बोर्ड और अपील के पक्षकारों को भेजेगा।
(6) उपधारा (1) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी और अपील प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह महीने के भीतर अपील का अंतिम निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
(7) यदि उपधारा (6) के अंतर्गत किसी अपील का निपटारा छह माह की अवधि के भीतर नहीं किया जा सका, तो अपीलीय न्यायाधिकरण उस अवधि के भीतर अपील का निपटारा न करने के कारण लिखित में दर्ज करेगा।
(8) दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (24 ऑफ 1997) की धारा 14ए और धारा 16 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपीलीय न्यायाधिकरण इस धारा के तहत अपील पर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(9) जहां इस अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की जाती है, वहां दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (24 ऑफ 1997) की धारा 18 के प्रावधान लागू होंगे।
(10) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर अपीलों के संबंध में, अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें अपील की प्राप्ति, सुनवाई और निर्णयों की घोषणा डिजिटल रूप से होगी।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक अपील, अपील किए गए आदेश या निर्देश की प्राप्ति तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी तथा यह ऐसे प्रपत्र और तरीके से होगी तथा इसके साथ ऐसा शुल्क होगा जैसा निर्धारित किया जाए।
(3) अपीलीय न्यायाधिकरण उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
(4) उपधारा (1) के तहत अपील प्राप्त होने पर, अपीलीय न्यायाधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे, अपील के विरुद्ध आदेश की पुष्टि, संशोधन या निरस्त कर सकता है।
(5) अपीलीय न्यायाधिकरण अपने द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति बोर्ड और अपील के पक्षकारों को भेजेगा।
(6) उपधारा (1) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी और अपील प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह महीने के भीतर अपील का अंतिम निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।
(7) यदि उपधारा (6) के अंतर्गत किसी अपील का निपटारा छह माह की अवधि के भीतर नहीं किया जा सका, तो अपीलीय न्यायाधिकरण उस अवधि के भीतर अपील का निपटारा न करने के कारण लिखित में दर्ज करेगा।
(8) दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (24 ऑफ 1997) की धारा 14ए और धारा 16 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपीलीय न्यायाधिकरण इस धारा के तहत अपील पर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(9) जहां इस अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की जाती है, वहां दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (24 ऑफ 1997) की धारा 18 के प्रावधान लागू होंगे।
(10) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर अपीलों के संबंध में, अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, एक डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा, जिसमें अपील की प्राप्ति, सुनवाई और निर्णयों की घोषणा डिजिटल रूप से होगी।
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