DPDP Act 19अध्याय V · Data Protection Board of India
धारा 19 · अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए संरचना और योग्यताएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने केंद्र सरकार अधिसूचित करे।
(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।
(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिन्हें डेटा प्रशासन, सामाजिक या उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कानूनों के प्रशासन या कार्यान्वयन, विवाद समाधान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कानून, विनियमन या तकनीकी-विनियमन, या किसी अन्य क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, जो केंद्र सरकार की राय में बोर्ड के लिए उपयोगी हो, और उनमें से कम से कम एक व्यक्ति कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा।
(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी।
(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिन्हें डेटा प्रशासन, सामाजिक या उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कानूनों के प्रशासन या कार्यान्वयन, विवाद समाधान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कानून, विनियमन या तकनीकी-विनियमन, या किसी अन्य क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, जो केंद्र सरकार की राय में बोर्ड के लिए उपयोगी हो, और उनमें से कम से कम एक व्यक्ति कानून के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा।
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