DPDP Act 42अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 42 · अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकती है, इस प्रतिबंध के अधीन कि ऐसी कोई अधिसूचना उसमें निर्दिष्ट किसी दंड को उस दंड के दोगुने से अधिक नहीं बढ़ाएगी जो इस अधिनियम के मूल रूप से अधिनियमित होने के समय उसमें निर्दिष्ट था।
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई भी संशोधन इस अधिनियम में अधिनियमित किए जाने के समान प्रभावी होगा और अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई भी संशोधन इस अधिनियम में अधिनियमित किए जाने के समान प्रभावी होगा और अधिसूचना की तिथि से लागू होगा।
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