अधिनियम की परिभाषा
नियोजक
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
निम्नलिखित अभिप्रेत है.- (i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अध
परिभाषा इस धारा में दी गई है
पॉश अधि. §2 — परिभाषाएँ।इन धाराओं में आता है
- ई.एस.आई. अधि. §45Gवसूली के अन्य ढंग
- ई.एस.आई. अधि. §75कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले मामले
- उपदान अधि. §7उपदान की रकम का अवधारण
- ई.एस.आई. अधि. §2परिभाषाएं
- ई.एस.आई. अधि. §40प्रथमतः प्रधान नियोजक द्वारा अभिदाय का दिया जाना
- सा.सु. संहिता §49धारा- 49
- ई.एस.आई. अधि. §41अव्यवहित नियोजक से अभिदाय की वसूली
- उपदान अधि. §10नियोजक को कतिपय मामलों में दायित्व से छूट
- औ.सं. संहिता §106भाग-I. नियोजकों और नियोजकों के व्यवसाय संघों की ओर से
- उपदान अधि. §4Aअनिवार्य बीमा
- ई.एस.आई. अधि. §45सामाजिक सुरक्षा अधिकारीट, उनके कृत्य और कर्तव्य
- ई.एस.आई. अधि. §68जहां प्रधान नियोजक कोई अभिदाय देने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है वहां निगम के अधिकार
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