अधिनियम की परिभाषा
स्कीम
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य हिताधिकारियों के संबंध में चिकित्सा सुविधा के लिए धारा 73ख के अधीन समय-समय पर विरचित की गई कोई स्कीम अभिप्रेत है
परिभाषा इस धारा में दी गई है
ई.एस.आई. अधि. §73A — परिभाषाएंइन धाराओं में आता है
- सा.सु. संहिता §164धारा- 164
- सा.सु. संहिता §318भाग ख- वे विषय, जिनके लिए पेंशन स्कीम में उपबंध किया जा सकेगा
- ई.एस.आई. अधि. §73C~2इस अध्याय के अधीन विरचित स्कीम का रखा जाना
- सा.सु. संहिता §319भाग ग- वे विषय, जिनके लिए कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा स्कीम में उपबंध किया जा सकेगा
- ई.एस.आई. अधि. §73Dअन्य हिताधिकारियों के लिए स्कीम
- द.प्र.सं. §357Aधारा 357A. पीड़ित प्रतिकर स्कीम
- कारखाना अधि. §79मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी
- सा.सु. संहिता §45धारा- 45
- प्रतिलिप्यधिकार अधि. §33Aप्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों द्वारा टैरिफ स्कीम
- मो.या. अधि. §135दुर्घटना के मामलों का अन्वेषण करने और मार्गस्थ सुख-सुविधाओं आदि के लिए स्कीमें बनाना
- ई.एस.आई. अधि. §73Bस्कीम विरचित करने की शक्ति
- कारखाना अधि. §86सार्वजनिक संस्थाओं को छूट देने की शक्ति
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- ESI Act
