SRFAESI Act 25अध्याय IV · Central Registry
धारा 25 · परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी या सुरक्षित लेनदारों को सुरक्षा हित की संतुष्टि की रिपोर्ट देनी होगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
25.1 [ संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] या सुरक्षित लेनदारों द्वारा सुरक्षा हित की संतुष्टि की सूचना देना। --(1) 1 [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] या सुरक्षित लेनदार, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय रजिस्ट्रार को 2 [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] या सुरक्षित लेनदारों से संबंधित किसी भी सुरक्षा हित के पूर्ण भुगतान या संतुष्टि की सूचना देगा, जिसके लिए इस अध्याय के तहत पंजीकरण आवश्यक है, ऐसे भुगतान या संतुष्टि की तिथि से तीस दिनों के भीतर ।
3 [(1ए) उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त होने पर, केंद्रीय रजिस्ट्रार यह आदेश देगा कि केंद्रीय रजिस्टर में संतुष्टि ज्ञापन दर्ज किया जाए।]
(2) 4 [यदि संबंधित उधारकर्ता उपधारा (1) में निर्दिष्ट भुगतान या संतुष्टि को दर्ज न करने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार को सूचना देता है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार ऐसी सूचना प्राप्त होने पर] [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] या सुरक्षित लेनदारों को एक नोटिस भेजेगा, जिसमें उसे ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट चौदह दिनों से अधिक की अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि केंद्रीय रजिस्ट्रार को सूचित किए गए भुगतान या संतुष्टि को क्यों दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
(3) यदि कोई कारण नहीं बताया जाता है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार आदेश देगा कि केंद्रीय रजिस्टर में संतुष्टि ज्ञापन दर्ज किया जाए।
(4) यदि कारण बताया जाए, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार केंद्रीय रजिस्टर में इस आशय का नोट दर्ज करेगा और उधारकर्ता को सूचित करेगा कि उसने ऐसा किया है।
3 [(1ए) उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त होने पर, केंद्रीय रजिस्ट्रार यह आदेश देगा कि केंद्रीय रजिस्टर में संतुष्टि ज्ञापन दर्ज किया जाए।]
(2) 4 [यदि संबंधित उधारकर्ता उपधारा (1) में निर्दिष्ट भुगतान या संतुष्टि को दर्ज न करने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार को सूचना देता है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार ऐसी सूचना प्राप्त होने पर] [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] या सुरक्षित लेनदारों को एक नोटिस भेजेगा, जिसमें उसे ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट चौदह दिनों से अधिक की अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि केंद्रीय रजिस्ट्रार को सूचित किए गए भुगतान या संतुष्टि को क्यों दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
(3) यदि कोई कारण नहीं बताया जाता है, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार आदेश देगा कि केंद्रीय रजिस्टर में संतुष्टि ज्ञापन दर्ज किया जाए।
(4) यदि कारण बताया जाए, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार केंद्रीय रजिस्टर में इस आशय का नोट दर्ज करेगा और उधारकर्ता को सूचित करेगा कि उसने ऐसा किया है।
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