SRFAESI Act 18अध्याय III · Enforcement of Security Interest
धारा 18 · अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) ऋण वसूली न्यायाधिकरण 1 [धारा 17 के तहत] द्वारा दिए गए किसी भी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर, निर्धारित शुल्क सहित अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है।
2 [बशर्ते कि उधारकर्ता या उधारकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील दाखिल करने के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जा सकते हैं:]
3. इसके अलावा, कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उधारकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण के पास देय ऋण राशि का पचास प्रतिशत जमा न कर दिया हो, जैसा कि सुरक्षित लेनदारों द्वारा दावा किया गया हो या ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, जो भी कम हो:
इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट ऋण की राशि को पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं कर सकता है।
(2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (51 ऑफ 1993) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपील का निपटारा करेगा।
2 [बशर्ते कि उधारकर्ता या उधारकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील दाखिल करने के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जा सकते हैं:]
3. इसके अलावा, कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उधारकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण के पास देय ऋण राशि का पचास प्रतिशत जमा न कर दिया हो, जैसा कि सुरक्षित लेनदारों द्वारा दावा किया गया हो या ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो, जो भी कम हो:
इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट ऋण की राशि को पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं कर सकता है।
(2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां तक संभव हो, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (51 ऑफ 1993) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपील का निपटारा करेगा।
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