SRFAESI Act 12अध्याय II · Regulation of Securitisation and Reconstruction of Financialassets of Banks and Financialinstitutions
धारा 12 · नीति निर्धारण करने और निर्देश जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक के पास है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में, या देश की वित्तीय प्रणाली को अपने लाभ के लिए विनियमित करने हेतु, या किसी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के कार्यों को निवेशकों के हित के प्रतिकूल या किसी भी प्रकार से उसके हित के प्रतिकूल संचालित होने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह नीति निर्धारित कर सकता है और सभी या किसी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को आय की पहचान, लेखा मानकों, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने, परिसंपत्तियों के लिए जोखिम भार के आधार पर पूंजी पर्याप्तता और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा निधियों के उपयोग से संबंधित मामलों में निर्देश दे सकता है, और ऐसी कंपनी निर्धारित नीति और जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक किसी [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] को सामान्यतः या 2 [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों] के किसी वर्ग को या किसी [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] को विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में निर्देश दे सकता है :
(क) बैंक या वित्तीय संस्था की वित्तीय परिसंपत्ति का प्रकार जिसे अधिग्रहित किया जा सकता है और ऐसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया और उसका मूल्यांकन;
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों का कुल मूल्य जिसे किसी [परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।
3 [(सी) किसी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा अधिग्रहित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए लगाए जाने वाले या किए जाने वाले शुल्क और अन्य प्रभार;
(घ) योग्य खरीदारों को जारी की गई सुरक्षा रसीदों का हस्तांतरण।]
(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक किसी [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] को सामान्यतः या 2 [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों] के किसी वर्ग को या किसी [संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] को विशेष रूप से निम्नलिखित के संबंध में निर्देश दे सकता है :
(क) बैंक या वित्तीय संस्था की वित्तीय परिसंपत्ति का प्रकार जिसे अधिग्रहित किया जा सकता है और ऐसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया और उसका मूल्यांकन;
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों का कुल मूल्य जिसे किसी [परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी] द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।
3 [(सी) किसी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा अधिग्रहित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए लगाए जाने वाले या किए जाने वाले शुल्क और अन्य प्रभार;
(घ) योग्य खरीदारों को जारी की गई सुरक्षा रसीदों का हस्तांतरण।]
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