PSS Act 28अध्याय VII · Offences and Penalties
धारा 28 · अपराधों का संज्ञान।
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(1) इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान कोई न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत न की गई हो, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में सामान्यतः या विशेषतः लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो, और कोई भी न्यायालय, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का, ऐसे किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
बशर्ते कि न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के अनादर से पीड़ित व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत पर धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान ले सकता है।
(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) में किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट शिकायत दर्ज करने वाले रिजर्व बैंक के अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट अपने विवेक से कार्यवाही के किसी भी चरण में शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है।
बशर्ते कि न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के अनादर से पीड़ित व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत पर धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान ले सकता है।
(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) में किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट शिकायत दर्ज करने वाले रिजर्व बैंक के अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट अपने विवेक से कार्यवाही के किसी भी चरण में शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है।
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