PSS Act 11अध्याय IV · Regulation and Supervision by the Reserve Bank
धारा 11 · भुगतान प्रणाली में परिवर्तन की सूचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी सिस्टम प्रदाता सिस्टम में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगा जिससे भुगतान प्रणाली की संरचना या संचालन प्रभावित हो, बिना अनुमति के--
(क) रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति; और
(ख) रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बाद सिस्टम के प्रतिभागियों को कम से कम तीस दिन का नोटिस देना:
बशर्ते कि देश की मौद्रिक नीति के हित में या जनहित में, रिजर्व बैंक प्रणाली प्रदाता को खंड (ख) के तहत प्रणाली प्रतिभागियों को सूचना दिए बिना या प्रणाली प्रदाता को तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए सूचना देने की आवश्यकता के बिना भुगतान प्रणाली में कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति दे सकता है।
(2) यदि रिज़र्व बैंक को किसी कारणवश प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति हो, तो वह सिस्टम प्रदाता से प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर सिस्टम प्रदाता को ऐसी आपत्ति सूचित करेगा।
(3) सिस्टम प्रदाता, रिजर्व बैंक से आपत्तियां प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर रिजर्व बैंक को अपनी टिप्पणियां भेजेगा और प्रस्तावित परिवर्तन रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही प्रभावी किए जा सकते हैं।
(क) रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति; और
(ख) रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बाद सिस्टम के प्रतिभागियों को कम से कम तीस दिन का नोटिस देना:
बशर्ते कि देश की मौद्रिक नीति के हित में या जनहित में, रिजर्व बैंक प्रणाली प्रदाता को खंड (ख) के तहत प्रणाली प्रतिभागियों को सूचना दिए बिना या प्रणाली प्रदाता को तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए सूचना देने की आवश्यकता के बिना भुगतान प्रणाली में कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति दे सकता है।
(2) यदि रिज़र्व बैंक को किसी कारणवश प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ति हो, तो वह सिस्टम प्रदाता से प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर सिस्टम प्रदाता को ऐसी आपत्ति सूचित करेगा।
(3) सिस्टम प्रदाता, रिजर्व बैंक से आपत्तियां प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर रिजर्व बैंक को अपनी टिप्पणियां भेजेगा और प्रस्तावित परिवर्तन रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही प्रभावी किए जा सकते हैं।
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