PSS Act 15अध्याय IV · Regulation and Supervision by the Reserve Bank
धारा 15 · जानकारी आदि गोपनीय रखी जाएगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारा 12 से 14 (दोनों सहित) के तहत प्राप्त कोई भी दस्तावेज या सूचना गोपनीय रखी जाएगी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रिज़र्व बैंक धारा 12 से 14 (दोनों सहित) के अंतर्गत प्राप्त किसी भी दस्तावेज़ या सूचना को किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट कर सकता है, जिसके लिए भुगतान प्रणाली की अखंडता, प्रभावशीलता या सुरक्षा की रक्षा के लिए, या बैंकिंग या मौद्रिक नीति के हित में, या सामान्यतः भुगतान प्रणालियों के संचालन के लिए, या जनहित में ऐसे दस्तावेज़ या सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक समझा जाता है।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रिज़र्व बैंक धारा 12 से 14 (दोनों सहित) के अंतर्गत प्राप्त किसी भी दस्तावेज़ या सूचना को किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट कर सकता है, जिसके लिए भुगतान प्रणाली की अखंडता, प्रभावशीलता या सुरक्षा की रक्षा के लिए, या बैंकिंग या मौद्रिक नीति के हित में, या सामान्यतः भुगतान प्रणालियों के संचालन के लिए, या जनहित में ऐसे दस्तावेज़ या सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक समझा जाता है।
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