PSS Act 25अध्याय VI · Settlement of Disputes
धारा 25 · खाते में अपर्याप्त धनराशि आदि के कारण इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का अस्वीकृत होना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने खाते से शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण इस आधार पर निष्पादित नहीं किया जा सकता है कि उस खाते में जमा धनराशि हस्तांतरण निर्देश को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है या वह किसी बैंक के साथ किए गए समझौते के अनुसार उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध का दोषी माना जाएगा और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के प्रतिकूल न रहते हुए, उसे दो वर्ष तक के कारावास या इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण की राशि के दोगुने तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा:
इस धारा में निहित कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि--
(क) इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी राशि के भुगतान हेतु शुरू किया गया था;
(ख) इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण की शुरुआत सिस्टम प्रदाता द्वारा जारी प्रासंगिक प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी;
(ग) लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के अनादरण के संबंध में संबंधित बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण आरंभ करने वाले व्यक्ति को लिखित सूचना देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है; और
(घ) इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण शुरू करने वाला व्यक्ति उक्त सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर लाभार्थी को उक्त धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है।
(2) जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए शुरू किया गया था।
(3) उपधारा (1) के तहत किसी अपराध के अभियोग में यह बचाव नहीं होगा कि निर्देश, प्राधिकरण, आदेश या समझौते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण शुरू करने वाले व्यक्ति को ऐसे निर्देश, प्राधिकरण, आदेश या समझौते के समय यह विश्वास करने का कारण नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण करने के लिए उसके खाते में अपर्याप्त राशि है।
(4) न्यायालय, इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में, बैंक से इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के अनादर को दर्शाने वाले संचार के प्रस्तुत होने पर, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के अनादर के तथ्य को तब तक मान लेगा, जब तक कि ऐसा तथ्य असिद्ध न हो जाए।
(5) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (26 ऑफ 1881) के अध्याय XVII के प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के अनादर पर उस हद तक लागू होंगे जहाँ तक परिस्थितियाँ अनुमति देती हैं।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" से तात्पर्य कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व से है, जैसा भी मामला हो।
इस धारा में निहित कोई भी बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि--
(क) इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को किसी राशि के भुगतान हेतु शुरू किया गया था;
(ख) इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण की शुरुआत सिस्टम प्रदाता द्वारा जारी प्रासंगिक प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार की गई थी;
(ग) लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के अनादरण के संबंध में संबंधित बैंक से सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण आरंभ करने वाले व्यक्ति को लिखित सूचना देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है; और
(घ) इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण शुरू करने वाला व्यक्ति उक्त सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर लाभार्थी को उक्त धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है।
(2) जब तक इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए, यह माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए शुरू किया गया था।
(3) उपधारा (1) के तहत किसी अपराध के अभियोग में यह बचाव नहीं होगा कि निर्देश, प्राधिकरण, आदेश या समझौते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण शुरू करने वाले व्यक्ति को ऐसे निर्देश, प्राधिकरण, आदेश या समझौते के समय यह विश्वास करने का कारण नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण करने के लिए उसके खाते में अपर्याप्त राशि है।
(4) न्यायालय, इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में, बैंक से इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के अनादर को दर्शाने वाले संचार के प्रस्तुत होने पर, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के अनादर के तथ्य को तब तक मान लेगा, जब तक कि ऐसा तथ्य असिद्ध न हो जाए।
(5) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (26 ऑफ 1881) के अध्याय XVII के प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण के अनादर पर उस हद तक लागू होंगे जहाँ तक परिस्थितियाँ अनुमति देती हैं।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" से तात्पर्य कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व से है, जैसा भी मामला हो।
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