NDC Act 41अध्याय X · Grants, Accounts and Audit
धारा 41 · केंद्र सरकार को विवरण और रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) आयोग केंद्र सरकार को, ऐसे समय पर, ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जाए या जैसा कि केंद्र सरकार निर्देश दे, आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी मामले के संबंध में ऐसी रिपोर्टें और विवरण प्रस्तुत करेगा, जिनमें ऐसे विवरण शामिल हों, जैसा कि केंद्र सरकार समय-समय पर मांगेगी।
(2) आयोग वर्ष में एक बार, निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित समय पर, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का सारांश दिया जाएगा और रिपोर्ट की प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी।
(3) उपधारा (2) के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति केंद्र सरकार द्वारा, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) आयोग वर्ष में एक बार, निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित समय पर, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पिछले वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का सारांश दिया जाएगा और रिपोर्ट की प्रतियां केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी।
(3) उपधारा (2) के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति केंद्र सरकार द्वारा, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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