NDC Act 26अध्याय VI · Autonomous Boards
धारा 26 · नैतिकता एवं दंत पंजीकरण बोर्ड की शक्तियां एवं कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नैतिकता एवं दंत पंजीकरण बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:---
(क) धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार सभी लाइसेंस प्राप्त दंत चिकित्सकों और दंत सहायकों का एक ऑनलाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखना;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार दंत चिकित्सा नैतिकता के मानकों, कार्यक्षेत्र, व्यावसायिक आचरण को विनियमित करना और उसे बढ़ावा देना:
बशर्ते कि नैतिकता और दंत पंजीकरण बोर्ड, राज्य दंत परिषद के माध्यम से पेशेवर और नैतिक आचरण संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, यदि संबंधित राज्य अधिनियमों के तहत दंत चिकित्सकों द्वारा पेशेवर या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार राज्य दंत परिषद को प्रदान किया गया है;
(ग) पेशेवर और नैतिक कदाचार के आधार पर दंत चिकित्सकों और दंत सहायकों को दिए गए पंजीकरण या लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकृत करना या निलंबित या रद्द करना;
(घ) दंत चिकित्सकों और पेशेवरों के आचरण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए राज्य दंत परिषदों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करने हेतु तंत्र विकसित करना;
(ई) राज्य दंत परिषद द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में धारा 29 की उपधारा (5) के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना।
(2) नैतिकता एवं दंत पंजीकरण बोर्ड अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें करेगा और आयोग से ऐसे निर्देश मांगेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।
(क) धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार सभी लाइसेंस प्राप्त दंत चिकित्सकों और दंत सहायकों का एक ऑनलाइन और लाइव राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखना;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार दंत चिकित्सा नैतिकता के मानकों, कार्यक्षेत्र, व्यावसायिक आचरण को विनियमित करना और उसे बढ़ावा देना:
बशर्ते कि नैतिकता और दंत पंजीकरण बोर्ड, राज्य दंत परिषद के माध्यम से पेशेवर और नैतिक आचरण संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, यदि संबंधित राज्य अधिनियमों के तहत दंत चिकित्सकों द्वारा पेशेवर या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार राज्य दंत परिषद को प्रदान किया गया है;
(ग) पेशेवर और नैतिक कदाचार के आधार पर दंत चिकित्सकों और दंत सहायकों को दिए गए पंजीकरण या लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकृत करना या निलंबित या रद्द करना;
(घ) दंत चिकित्सकों और पेशेवरों के आचरण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए राज्य दंत परिषदों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करने हेतु तंत्र विकसित करना;
(ई) राज्य दंत परिषद द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में धारा 29 की उपधारा (5) के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना।
(2) नैतिकता एवं दंत पंजीकरण बोर्ड अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें करेगा और आयोग से ऐसे निर्देश मांगेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।
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