NDC Act 20अध्याय VI · Autonomous Boards
धारा 20 · विशेषज्ञों की सलाहकार समितियाँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नैतिकता एवं दंत पंजीकरण बोर्ड को छोड़कर प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड को इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे बोर्डों के कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ सलाहकार समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी:
बशर्ते कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड की सलाहकार समिति में दंत सहायक कर्मियों की प्रत्येक श्रेणी में से कम से कम एक सदस्य होगा, जिसे आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से नामित किया जाएगा।
(2) नैतिकता एवं दंत पंजीकरण बोर्ड को इस अधिनियम के अंतर्गत उस बोर्ड के कार्यों के कुशल निर्वहन हेतु आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की ऐसी नैतिकता समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
बशर्ते कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड की सलाहकार समिति में दंत सहायक कर्मियों की प्रत्येक श्रेणी में से कम से कम एक सदस्य होगा, जिसे आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से नामित किया जाएगा।
(2) नैतिकता एवं दंत पंजीकरण बोर्ड को इस अधिनियम के अंतर्गत उस बोर्ड के कार्यों के कुशल निर्वहन हेतु आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की ऐसी नैतिकता समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
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