MPR Act 76अध्याय IX · Management and Development of Power and Water Resources
धारा 76 · अंतरराज्यीय नदी जल बोर्ड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, जब भी वह आवश्यक समझे, अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों की योजना एवं विकास के लिए उत्तराधिकारी राज्यों से परामर्श करने के बाद एक अंतरराज्यीय नदी जल बोर्ड का गठन कर सकती है।
(2) उपधारा (1) के अधीन गठित अंतरराज्यीय नदी बोर्ड को निम्नलिखित कार्य सौंपे जा सकते हैं, अर्थात्:—
(क) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार निधियों की आवश्यकता की जांच करना और लागतों के बंटवारे पर हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने में भाग लेने वाले राज्य को व्यय के आवंटन के संबंध में सलाह देना;
(ख) उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिंचाई, विद्युत एवं अन्य प्रयोजनों हेतु जलाशयों से जल के बंटवारे और निकासी का निर्णय करना;
(ग) परियोजनाओं के परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास कार्यक्रमों का निर्धारण करना; और
(घ) अंतरराज्यीय संयुक्त परियोजनाओं की योजना, सर्वेक्षण और जांच, परियोजना रिपोर्टों की तैयारी और निर्माण तथा उनके बाद के संचालन और रखरखाव को मंजूरी देना और पर्यवेक्षण करना।
(2) उपधारा (1) के अधीन गठित अंतरराज्यीय नदी बोर्ड को निम्नलिखित कार्य सौंपे जा सकते हैं, अर्थात्:—
(क) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार निधियों की आवश्यकता की जांच करना और लागतों के बंटवारे पर हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने में भाग लेने वाले राज्य को व्यय के आवंटन के संबंध में सलाह देना;
(ख) उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिंचाई, विद्युत एवं अन्य प्रयोजनों हेतु जलाशयों से जल के बंटवारे और निकासी का निर्णय करना;
(ग) परियोजनाओं के परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास कार्यक्रमों का निर्धारण करना; और
(घ) अंतरराज्यीय संयुक्त परियोजनाओं की योजना, सर्वेक्षण और जांच, परियोजना रिपोर्टों की तैयारी और निर्माण तथा उनके बाद के संचालन और रखरखाव को मंजूरी देना और पर्यवेक्षण करना।
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