MPR Act 69अध्याय VIII · Provisions as to Services
धारा 69 · अन्य सेवाओं से संबंधित प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस धारा या धारा 68 में कोई भी बात नियुक्त दिन से या उसके बाद संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की सेवा शर्तों के निर्धारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के प्रावधानों के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी:
बशर्ते कि धारा 68 के तहत मध्य प्रदेश राज्य या छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित माने जाने वाले किसी व्यक्ति के मामले में नियुक्त दिन से ठीक पहले लागू सेवा शर्तों में केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उसके नुकसान के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
(2) किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित दिन से पहले प्रदान की गई सभी सेवाएं—
(क) यदि उसे धारा 68 के अधीन किसी राज्य को आवंटित माना जाता है, तो उसे उस राज्य के मामलों के संबंध में नियुक्त माना जाएगा;
(ख) यदि उसे छत्तीसगढ़ के प्रशासन के संबंध में संघ को आवंटित किया गया माना जाता है, तो उसे संघ के मामलों के संबंध में आवंटित किया गया माना जाएगा।
उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनों के लिए।
(3) धारा 68 के प्रावधान किसी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होंगे।
बशर्ते कि धारा 68 के तहत मध्य प्रदेश राज्य या छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित माने जाने वाले किसी व्यक्ति के मामले में नियुक्त दिन से ठीक पहले लागू सेवा शर्तों में केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना उसके नुकसान के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
(2) किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित दिन से पहले प्रदान की गई सभी सेवाएं—
(क) यदि उसे धारा 68 के अधीन किसी राज्य को आवंटित माना जाता है, तो उसे उस राज्य के मामलों के संबंध में नियुक्त माना जाएगा;
(ख) यदि उसे छत्तीसगढ़ के प्रशासन के संबंध में संघ को आवंटित किया गया माना जाता है, तो उसे संघ के मामलों के संबंध में आवंटित किया गया माना जाएगा।
उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनों के लिए।
(3) धारा 68 के प्रावधान किसी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होंगे।
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