MPR Act 5अध्याय II · Reorganisation of the State of Madhya Pradesh
धारा 5 · संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
संविधान की प्रथम अनुसूची में, “I. राज्य” शीर्षक के अंतर्गत, निर्धारित तिथि से, —
(क) मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद में, "राजस्थान और मध्य प्रदेश (क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1959 (47 ऑफ 1959)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
लेकिन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर।
(ख) प्रविष्टि 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—
26. छत्तीसगढ़: मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट क्षेत्र
पुनर्गठन अधिनियम, 2000।"
(क) मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद में, "राजस्थान और मध्य प्रदेश (क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1959 (47 ऑफ 1959)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—
लेकिन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर।
(ख) प्रविष्टि 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—
26. छत्तीसगढ़: मध्य प्रदेश अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट क्षेत्र
पुनर्गठन अधिनियम, 2000।"
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