MPR Act 75अध्याय IX · Management and Development of Power and Water Resources
धारा 75 · कुछ मामलों में बिजली और पानी की आपूर्ति का प्रबंधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र के लिए विद्युत ऊर्जा के उत्पादन या आपूर्ति या जल की आपूर्ति के संबंध में या ऐसे उत्पादन या आपूर्ति के लिए किसी परियोजना के निष्पादन के संबंध में की गई व्यवस्था, उत्तराधिकारी राज्यों के गठन के कारण उस क्षेत्र के प्रतिकूल रूप से संशोधित हो गई है या संशोधित होने की संभावना है, तो केंद्र सरकार उत्तराधिकारी राज्यों से परामर्श करने के बाद, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी को, जहां तक संभव हो, ऐसी व्यवस्था को निर्धारित तिथि से पहले बनाए रखने के लिए निर्देश दे सकती है।
(2) केंद्र सरकार, नियुक्ति तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य के केंद्र सरकार के उपक्रमों द्वारा उत्पादित बिजली में उत्तराधिकारी राज्यों के हिस्से का भी निर्धारण करेगी, जिसमें बिजली उत्पादन और आपूर्ति की संशोधित व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप किसी भी उत्तराधिकारी राज्य को होने वाली संभावित असुविधा को ध्यान में रखा जाएगा।
(2) केंद्र सरकार, नियुक्ति तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य के केंद्र सरकार के उपक्रमों द्वारा उत्पादित बिजली में उत्तराधिकारी राज्यों के हिस्से का भी निर्धारण करेगी, जिसमें बिजली उत्पादन और आपूर्ति की संशोधित व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप किसी भी उत्तराधिकारी राज्य को होने वाली संभावित असुविधा को ध्यान में रखा जाएगा।
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