MPR Act 73अध्याय VIII · Provisions as to Services
धारा 73 · राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) मध्य प्रदेश राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, नियुक्त दिन से मध्य प्रदेश राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा।
(2) नियुक्त दिन से ठीक पहले मध्य प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के पद पर आसीन व्यक्ति, नियुक्त दिन से मध्य प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य होंगे।
(3) उपधारा (2) के अधीन निर्धारित दिन मध्य प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य बनने वाला प्रत्येक व्यक्ति—
(क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से सेवा शर्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा जो उन प्रावधानों के तहत उसे प्राप्त होने वाली सेवा शर्तों से कम अनुकूल न हों;
(ख) अनुच्छेद 316 के खंड (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए, नियुक्ति दिवस से ठीक पहले उस पर लागू प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अपने कार्यकाल की समाप्ति तक पद धारण करेगा या पद धारण करना जारी रखेगा।
(4) नियुक्त तिथि से पूर्व की किसी अवधि के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 323 के खंड (2) के अधीन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के राज्यपालों को प्रस्तुत की जाएगी, और मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रति, उन मामलों के संबंध में जहां तक संभव हो, जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन के साथ मध्य प्रदेश राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेंगे, और ऐसी रिपोर्ट या ऐसे किसी ज्ञापन को छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा के समक्ष रखना आवश्यक नहीं होगा।
(2) नियुक्त दिन से ठीक पहले मध्य प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के पद पर आसीन व्यक्ति, नियुक्त दिन से मध्य प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य होंगे।
(3) उपधारा (2) के अधीन निर्धारित दिन मध्य प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य बनने वाला प्रत्येक व्यक्ति—
(क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से सेवा शर्तों को प्राप्त करने का हकदार होगा जो उन प्रावधानों के तहत उसे प्राप्त होने वाली सेवा शर्तों से कम अनुकूल न हों;
(ख) अनुच्छेद 316 के खंड (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए, नियुक्ति दिवस से ठीक पहले उस पर लागू प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अपने कार्यकाल की समाप्ति तक पद धारण करेगा या पद धारण करना जारी रखेगा।
(4) नियुक्त तिथि से पूर्व की किसी अवधि के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 323 के खंड (2) के अधीन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के राज्यपालों को प्रस्तुत की जाएगी, और मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रति, उन मामलों के संबंध में जहां तक संभव हो, जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन के साथ मध्य प्रदेश राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेंगे, और ऐसी रिपोर्ट या ऐसे किसी ज्ञापन को छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा के समक्ष रखना आवश्यक नहीं होगा।
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