MPR Act 65अध्याय VII · Provisions as to Certain Corporations
धारा 65 · आयकर संबंधी विशेष प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जहां किसी व्यवसाय को संचालित करने वाले किसी निगमित निकाय की संपत्तियां, अधिकार और देनदारियां, इस भाग के प्रावधानों के तहत, किसी अन्य निगमित निकाय को हस्तांतरित कर दी जाती हैं, जो हस्तांतरण के बाद उसी व्यवसाय को जारी रखता है, तो पहले उल्लिखित निगमित निकाय द्वारा अर्जित हानियां, लाभ या आय, जो ऐसे हस्तांतरण के अभाव में आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार आगे ले जाने और समायोजित करने की अनुमति दी जाती, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार हस्तांतरित निगमित निकायों के बीच विभाजित किया जाएगा और ऐसे विभाजन के बाद, प्रत्येक हस्तांतरित निगमित निकाय को आवंटित हानि के हिस्से को उक्त अधिनियम के अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार निपटाया जाएगा मानो हस्तांतरित निगमित निकाय ने स्वयं उन वर्षों में अपने द्वारा संचालित व्यवसाय में ऐसी हानि उठाई हो जिनमें ये हानियां हुई थीं।
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