LM Act 38अध्याय V · Offences and Penalties
धारा 38 · वजन या माप के आयातक द्वारा पंजीकरण न कराने पर जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हुए बिना किसी भी वजन या माप का आयात करता है, उसे पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और दूसरे या बाद के अपराध के लिए, छह महीने तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 6 माह
- जुर्माना
- ₹25,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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