LM Act 24अध्याय IV · Verification and Stamping of Weight or Measure
धारा 24 · वजन या माप का सत्यापन और मुहर लगाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास कोई बाट या माप है और जिसके पास ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनसे संकेत मिलता है कि ऐसे बाट या माप का उपयोग उसके द्वारा किसी लेन-देन में या सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, या करने का इरादा है या किए जाने की संभावना है, तो वह ऐसे बाट या माप का उपयोग करने से पहले, नियंत्रक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट स्थान पर और समय के दौरान, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, ऐसे बाट या माप का सत्यापन करवाएगा।
(2) केंद्र सरकार उन वजनों और मापों के प्रकारों को निर्धारित कर सकती है जिनके लिए सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के माध्यम से किया जाना है।
(3) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षा केंद्र को ऐसे तरीके से, ऐसी शर्तों और नियमों पर तथा ऐसे शुल्क के भुगतान पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट भार एवं मापों के सत्यापन के लिए ऐसे योग्यता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या उनसे शुल्क लेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) केंद्र सरकार उन वजनों और मापों के प्रकारों को निर्धारित कर सकती है जिनके लिए सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के माध्यम से किया जाना है।
(3) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षा केंद्र को ऐसे तरीके से, ऐसी शर्तों और नियमों पर तथा ऐसे शुल्क के भुगतान पर अधिसूचित किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट भार एवं मापों के सत्यापन के लिए ऐसे योग्यता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करेगा या उनसे शुल्क लेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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