LM Act 31अध्याय V · Offences and Penalties
धारा 31 · दस्तावेजों आदि को प्रस्तुत न करने पर जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई भी, इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने, कोई रिकॉर्ड या रजिस्टर रखने, या निदेशक या नियंत्रक या किसी कानूनी माप अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए कोई वजन या माप या उससे संबंधित कोई दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होने पर, बिना किसी उचित कारण के ऐसा करने में चूक करता है या विफल रहता है, उसे पच्चीस हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और दूसरे अपराध के लिए पचास हजार रुपये तक के जुर्माने से और तीसरे और उसके बाद के अपराधों के लिए एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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