LM Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) "नियंत्रक" से तात्पर्य धारा 14 के अधीन नियुक्त विधि माप नियंत्रक से है;
(ख) किसी बाट या माप के संबंध में "डीलर" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नकद भुगतान, विलंबित भुगतान, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए ऐसे किसी बाट या माप की खरीद, बिक्री, आपूर्ति या वितरण का व्यवसाय करता है, और इसमें कमीशन एजेंट, आयातक, निर्माता शामिल हैं, जो अपने द्वारा निर्मित किसी बाट या माप को डीलर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बेचता, आपूर्ति करता, वितरित करता या अन्यथा पहुंचाता है;
(ग) "निदेशक" से तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विधि मापन निदेशक से है;
(घ) "निर्यात" शब्द, इसके व्याकरणिक रूपों और संबंधित अभिव्यक्तियों सहित, का अर्थ है भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना;
(ई) "आयात" शब्द, अपने व्याकरणिक रूपों और संबंधित अभिव्यक्तियों सहित, का अर्थ है भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना;
(f) "लेबल" से तात्पर्य किसी पूर्व-पैकेजित वस्तु पर चिपकाए गए या दिखाई देने वाले किसी भी लिखित, चिह्नित, मुहरबंद, मुद्रित या चित्रमय पदार्थ से है;
(जी) "कानूनी माप विज्ञान" से तात्पर्य माप विज्ञान के उस भाग से है जो वजन और माप की इकाइयों, वजन और माप की विधियों और वजन और माप उपकरणों से संबंधित है, उन अनिवार्य तकनीकी और कानूनी आवश्यकताओं के संबंध में जिनका उद्देश्य वजन और माप की सुरक्षा और सटीकता के दृष्टिकोण से सार्वजनिक गारंटी सुनिश्चित करना है;
(h) "कानूनी मापन अधिकारी" से तात्पर्य अतिरिक्त निदेशक, अतिरिक्त नियंत्रक, संयुक्त निदेशक, संयुक्त नियंत्रक, उप निदेशक, उप नियंत्रक, सहायक निदेशक, सहायक नियंत्रक और धारा 13 और 14 के तहत नियुक्त निरीक्षक से है;
(i) किसी वजन या माप के संबंध में "निर्माता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो--
(i) वजन या माप का निर्माण करता है,
(ii) एक या एक से अधिक भागों का निर्माण करता है, और ऐसे वजन या माप के अन्य भागों को प्राप्त करता है, और उन भागों को जोड़ने के बाद, अंतिम उत्पाद को स्वयं द्वारा निर्मित वजन या माप होने का दावा करता है, जैसा भी मामला हो।
(iii) ऐसे बाट या माप के किसी भाग का निर्माण स्वयं नहीं करता, बल्कि दूसरों द्वारा निर्मित भागों को एकत्रित करता है और अंतिम उत्पाद को स्वयं द्वारा निर्मित बाट या माप होने का दावा करता है, जैसा भी मामला हो।
(iv) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्मित या निर्मित किसी पूर्ण बाट या माप पर अपना चिह्न लगाता है, या लगवाता है, और ऐसे उत्पाद को अपने द्वारा निर्मित या निर्मित बाट या माप होने का दावा करता है;
(j) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(k) "संरक्षण" का अर्थ है किसी भी वजन या माप से प्राप्त रीडिंग का उपयोग किसी भी ऐसे कदम को निर्धारित करने के उद्देश्य से करना जो किसी मनुष्य या पशु के कल्याण की रक्षा के लिए या किसी वस्तु, वनस्पति या चीज की रक्षा के लिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, आवश्यक हो;
(एल) "पूर्व-पैकेज्ड वस्तु" से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसे क्रेता की उपस्थिति के बिना किसी भी प्रकार के पैकेज में रखा जाता है, चाहे वह सीलबंद हो या नहीं, ताकि उसमें निहित उत्पाद की पूर्व-निर्धारित मात्रा हो;
(m) "व्यक्ति" में निम्नलिखित शामिल हैं,--
(i) एक हिंदू अविभाजित परिवार,
(ii) प्रत्येक विभाग या कार्यालय,
(iii) सरकार द्वारा स्थापित या गठित प्रत्येक संगठन,
(iv) भारत के भूभाग के भीतर स्थित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण,
(v) कोई कंपनी, फर्म और व्यक्तियों का संघ,
(vi) किसी अधिनियम के अंतर्गत गठित ट्रस्ट,
(vii) अधिनियम के अंतर्गत गठित प्रत्येक सहकारी समिति,
(viii) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (21 ऑफ 1860) के तहत पंजीकृत प्रत्येक अन्य सोसायटी;
(संज्ञा) "परिसर" में शामिल है--
(i) ऐसा स्थान जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कोई व्यवसाय, उद्योग, उत्पादन या लेन-देन करता हो, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसे परिसर में व्यवसाय करता है।
(ii) कोई गोदाम, भंडारगृह या अन्य स्थान जहाँ किसी प्रकार का वजन, माप या अन्य सामान संग्रहित या प्रदर्शित किया जाता हो,
(iii) वह स्थान जहाँ किसी व्यापार या लेन-देन से संबंधित लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं,
(iv) कोई आवासीय मकान, यदि उसका कोई भाग किसी व्यवसाय, उद्योग, उत्पादन या व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है,
(v) कोई वाहन या पोत या कोई अन्य गतिशील उपकरण, जिसकी सहायता से कोई लेन-देन या व्यवसाय किया जाता है;
(ओ) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(p) "मरम्मतकर्ता" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी बाट या माप की मरम्मत करता है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो किसी बाट या माप को समायोजित करता है, साफ करता है, चिकनाई लगाता है या रंगता है या ऐसे बाट या माप को कोई अन्य सेवा प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा बाट या माप इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप हो;
(q) किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में "राज्य सरकार" से तात्पर्य उस राज्य के प्रशासक से है;
(आर) "बिक्री", अपने व्याकरणिक भेदों और संबंधित अभिव्यक्तियों सहित, का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी वजन, माप या अन्य वस्तुओं में संपत्ति का किसी दूसरे व्यक्ति को नकद या आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हस्तांतरण और इसमें किराया-खरीद प्रणाली या किश्तों में भुगतान की किसी अन्य प्रणाली पर किसी वजन, माप या अन्य वस्तुओं का हस्तांतरण शामिल है, लेकिन इसमें ऐसे वजन, माप या अन्य वस्तुओं का बंधक या गिरवी रखना, या उस पर कोई प्रभार या बंधक रखना शामिल नहीं है;
(s) "मुहर" से तात्पर्य किसी ऐसे उपकरण या प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कोई मुहर बनाई जाती है, और इसमें कोई तार या अन्य सहायक उपकरण शामिल है जिसका उपयोग किसी मुहर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है;
(टी) "स्टाम्प" से तात्पर्य किसी वजन या माप के संबंध में छाप लगाने, ढलाई करने, उत्कीर्ण करने, नक्काशी करने, ब्रांडिंग करने, पूर्व-तनावग्रस्त कागज की मुहर चिपकाने या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा बनाए गए चिह्न से है, जिसका उद्देश्य है--
(i) यह प्रमाणित करना कि ऐसा वजन या माप इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है, या
(ii) यह दर्शाता है कि उस पर पहले से अंकित कोई भी चिह्न, जो यह प्रमाणित करता था कि ऐसा वजन या माप इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है, मिटा दिया गया है;
(u) "लेनदेन" से तात्पर्य है,--
(i) कोई भी अनुबंध, चाहे वह बिक्री, खरीद, विनिमय या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो, या
(ii) रॉयल्टी, टोल, शुल्क या अन्य देय राशियों का कोई भी आकलन, या
(iii) किए गए किसी कार्य, देय मजदूरी या प्रदान की गई सेवाओं का मूल्यांकन;
(v) "सत्यापन", अपने व्याकरणिक विविधताओं और संबंधित अभिव्यक्तियों के साथ, किसी भी वजन या माप के संबंध में, ऐसे वजन या माप की तुलना, जाँच, परीक्षण या समायोजन की प्रक्रिया को शामिल करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा वजन या माप इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत स्थापित मानकों के अनुरूप है और इसमें पुनः सत्यापन और अंशांकन भी शामिल है;
(w) "वजन या माप" से तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत निर्दिष्ट वजन या माप से है तथा इसमें वजन या माप उपकरण शामिल है।
(क) "नियंत्रक" से तात्पर्य धारा 14 के अधीन नियुक्त विधि माप नियंत्रक से है;
(ख) किसी बाट या माप के संबंध में "डीलर" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नकद भुगतान, विलंबित भुगतान, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए ऐसे किसी बाट या माप की खरीद, बिक्री, आपूर्ति या वितरण का व्यवसाय करता है, और इसमें कमीशन एजेंट, आयातक, निर्माता शामिल हैं, जो अपने द्वारा निर्मित किसी बाट या माप को डीलर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बेचता, आपूर्ति करता, वितरित करता या अन्यथा पहुंचाता है;
(ग) "निदेशक" से तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विधि मापन निदेशक से है;
(घ) "निर्यात" शब्द, इसके व्याकरणिक रूपों और संबंधित अभिव्यक्तियों सहित, का अर्थ है भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना;
(ई) "आयात" शब्द, अपने व्याकरणिक रूपों और संबंधित अभिव्यक्तियों सहित, का अर्थ है भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना;
(f) "लेबल" से तात्पर्य किसी पूर्व-पैकेजित वस्तु पर चिपकाए गए या दिखाई देने वाले किसी भी लिखित, चिह्नित, मुहरबंद, मुद्रित या चित्रमय पदार्थ से है;
(जी) "कानूनी माप विज्ञान" से तात्पर्य माप विज्ञान के उस भाग से है जो वजन और माप की इकाइयों, वजन और माप की विधियों और वजन और माप उपकरणों से संबंधित है, उन अनिवार्य तकनीकी और कानूनी आवश्यकताओं के संबंध में जिनका उद्देश्य वजन और माप की सुरक्षा और सटीकता के दृष्टिकोण से सार्वजनिक गारंटी सुनिश्चित करना है;
(h) "कानूनी मापन अधिकारी" से तात्पर्य अतिरिक्त निदेशक, अतिरिक्त नियंत्रक, संयुक्त निदेशक, संयुक्त नियंत्रक, उप निदेशक, उप नियंत्रक, सहायक निदेशक, सहायक नियंत्रक और धारा 13 और 14 के तहत नियुक्त निरीक्षक से है;
(i) किसी वजन या माप के संबंध में "निर्माता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो--
(i) वजन या माप का निर्माण करता है,
(ii) एक या एक से अधिक भागों का निर्माण करता है, और ऐसे वजन या माप के अन्य भागों को प्राप्त करता है, और उन भागों को जोड़ने के बाद, अंतिम उत्पाद को स्वयं द्वारा निर्मित वजन या माप होने का दावा करता है, जैसा भी मामला हो।
(iii) ऐसे बाट या माप के किसी भाग का निर्माण स्वयं नहीं करता, बल्कि दूसरों द्वारा निर्मित भागों को एकत्रित करता है और अंतिम उत्पाद को स्वयं द्वारा निर्मित बाट या माप होने का दावा करता है, जैसा भी मामला हो।
(iv) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्मित या निर्मित किसी पूर्ण बाट या माप पर अपना चिह्न लगाता है, या लगवाता है, और ऐसे उत्पाद को अपने द्वारा निर्मित या निर्मित बाट या माप होने का दावा करता है;
(j) "अधिसूचना" से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
(k) "संरक्षण" का अर्थ है किसी भी वजन या माप से प्राप्त रीडिंग का उपयोग किसी भी ऐसे कदम को निर्धारित करने के उद्देश्य से करना जो किसी मनुष्य या पशु के कल्याण की रक्षा के लिए या किसी वस्तु, वनस्पति या चीज की रक्षा के लिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, आवश्यक हो;
(एल) "पूर्व-पैकेज्ड वस्तु" से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसे क्रेता की उपस्थिति के बिना किसी भी प्रकार के पैकेज में रखा जाता है, चाहे वह सीलबंद हो या नहीं, ताकि उसमें निहित उत्पाद की पूर्व-निर्धारित मात्रा हो;
(m) "व्यक्ति" में निम्नलिखित शामिल हैं,--
(i) एक हिंदू अविभाजित परिवार,
(ii) प्रत्येक विभाग या कार्यालय,
(iii) सरकार द्वारा स्थापित या गठित प्रत्येक संगठन,
(iv) भारत के भूभाग के भीतर स्थित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण,
(v) कोई कंपनी, फर्म और व्यक्तियों का संघ,
(vi) किसी अधिनियम के अंतर्गत गठित ट्रस्ट,
(vii) अधिनियम के अंतर्गत गठित प्रत्येक सहकारी समिति,
(viii) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (21 ऑफ 1860) के तहत पंजीकृत प्रत्येक अन्य सोसायटी;
(संज्ञा) "परिसर" में शामिल है--
(i) ऐसा स्थान जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कोई व्यवसाय, उद्योग, उत्पादन या लेन-देन करता हो, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसे परिसर में व्यवसाय करता है।
(ii) कोई गोदाम, भंडारगृह या अन्य स्थान जहाँ किसी प्रकार का वजन, माप या अन्य सामान संग्रहित या प्रदर्शित किया जाता हो,
(iii) वह स्थान जहाँ किसी व्यापार या लेन-देन से संबंधित लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं,
(iv) कोई आवासीय मकान, यदि उसका कोई भाग किसी व्यवसाय, उद्योग, उत्पादन या व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है,
(v) कोई वाहन या पोत या कोई अन्य गतिशील उपकरण, जिसकी सहायता से कोई लेन-देन या व्यवसाय किया जाता है;
(ओ) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(p) "मरम्मतकर्ता" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी बाट या माप की मरम्मत करता है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो किसी बाट या माप को समायोजित करता है, साफ करता है, चिकनाई लगाता है या रंगता है या ऐसे बाट या माप को कोई अन्य सेवा प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा बाट या माप इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत स्थापित मानकों के अनुरूप हो;
(q) किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में "राज्य सरकार" से तात्पर्य उस राज्य के प्रशासक से है;
(आर) "बिक्री", अपने व्याकरणिक भेदों और संबंधित अभिव्यक्तियों सहित, का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी वजन, माप या अन्य वस्तुओं में संपत्ति का किसी दूसरे व्यक्ति को नकद या आस्थगित भुगतान या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हस्तांतरण और इसमें किराया-खरीद प्रणाली या किश्तों में भुगतान की किसी अन्य प्रणाली पर किसी वजन, माप या अन्य वस्तुओं का हस्तांतरण शामिल है, लेकिन इसमें ऐसे वजन, माप या अन्य वस्तुओं का बंधक या गिरवी रखना, या उस पर कोई प्रभार या बंधक रखना शामिल नहीं है;
(s) "मुहर" से तात्पर्य किसी ऐसे उपकरण या प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कोई मुहर बनाई जाती है, और इसमें कोई तार या अन्य सहायक उपकरण शामिल है जिसका उपयोग किसी मुहर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है;
(टी) "स्टाम्प" से तात्पर्य किसी वजन या माप के संबंध में छाप लगाने, ढलाई करने, उत्कीर्ण करने, नक्काशी करने, ब्रांडिंग करने, पूर्व-तनावग्रस्त कागज की मुहर चिपकाने या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा बनाए गए चिह्न से है, जिसका उद्देश्य है--
(i) यह प्रमाणित करना कि ऐसा वजन या माप इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत निर्दिष्ट मानक के अनुरूप है, या
(ii) यह दर्शाता है कि उस पर पहले से अंकित कोई भी चिह्न, जो यह प्रमाणित करता था कि ऐसा वजन या माप इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है, मिटा दिया गया है;
(u) "लेनदेन" से तात्पर्य है,--
(i) कोई भी अनुबंध, चाहे वह बिक्री, खरीद, विनिमय या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो, या
(ii) रॉयल्टी, टोल, शुल्क या अन्य देय राशियों का कोई भी आकलन, या
(iii) किए गए किसी कार्य, देय मजदूरी या प्रदान की गई सेवाओं का मूल्यांकन;
(v) "सत्यापन", अपने व्याकरणिक विविधताओं और संबंधित अभिव्यक्तियों के साथ, किसी भी वजन या माप के संबंध में, ऐसे वजन या माप की तुलना, जाँच, परीक्षण या समायोजन की प्रक्रिया को शामिल करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा वजन या माप इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत स्थापित मानकों के अनुरूप है और इसमें पुनः सत्यापन और अंशांकन भी शामिल है;
(w) "वजन या माप" से तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत निर्दिष्ट वजन या माप से है तथा इसमें वजन या माप उपकरण शामिल है।
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