LM Act 37अध्याय V · Offences and Penalties
धारा 37 · सरकारी मान्यता प्राप्त परीक्षा केंद्र द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या लाइसेंस की शर्तों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसे एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
(2) यदि कोई सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र का स्वामी या कर्मचारी, जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो, जानबूझकर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी बाट या माप का सत्यापन या मुहर लगाता है, तो ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए उसे एक वर्ष तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(2) यदि कोई सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र का स्वामी या कर्मचारी, जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो, जानबूझकर इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी बाट या माप का सत्यापन या मुहर लगाता है, तो ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए उसे एक वर्ष तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 1 वर्ष
- जुर्माना
- ₹1,00,000
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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