EDS Act 9
धारा 9 · किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाई में तालाबंदी पर रोक लगाने का अधिकार
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि—(क)
सार्वजनिक हित; या(ख)
भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में; या(ग)
किसी राज्य की सुरक्षा; या(घ)
सार्वजनिक व्यवस्था; या(ई)
शालीनता; या(f)
नैतिकता,(2)
उपधारा (1) के तहत जारी किया गया आदेश ऐसे तरीके से प्रकाशित किया जाएगा जैसा केंद्र सरकार उचित समझे ताकि ऐसे आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को इसकी सूचना मिल सके।(3)
उपधारा (1) के तहत जारी किया गया आदेश छह महीने तक लागू रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार, इसी तरह के आदेश द्वारा, इसे अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, यदि वह संतुष्ट हो कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है।(4)
उपधारा (1) के तहत आदेश जारी होने पर,—(क)
आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे किसी भी नियोक्ता द्वारा तालाबंदी शुरू नहीं की जाएगी; और(ख)
आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे किसी भी नियोक्ता द्वारा, चाहे ऐसे आदेश जारी होने से पहले या बाद में, घोषित या प्रारंभ किया गया कोई भी तालाबंदी अवैध होगा।(5)
आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई का कोई नियोक्ता, जो इस धारा के तहत अवैध तालाबंदी शुरू करता है, जारी रखता है, या अन्यथा उसे बढ़ावा देता है, उसे एक वर्ष तक की कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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