EDS Act 10
धारा 10 · रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में लगे किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई में छंटनी पर रोक लगाने का अधिकार
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि—(क)
सार्वजनिक हित; या(ख)
भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में; या(ग)
किसी राज्य की सुरक्षा; या(घ)
सार्वजनिक व्यवस्था; या(ई)
शालीनता; या(f)
नैतिकता,(2)
उपधारा (1) के तहत जारी किया गया आदेश ऐसे तरीके से प्रकाशित किया जाएगा जैसा केंद्र सरकार उचित समझे ताकि आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को इसकी सूचना मिल सके।(3)
उपधारा (1) के तहत जारी किया गया आदेश छह महीने तक लागू रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार, इसी तरह के आदेश द्वारा, इसे अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, यदि वह संतुष्ट हो कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या उचित है।(4)
उपधारा (1) के तहत आदेश जारी होने पर,—(क)
ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी प्रतिष्ठान के संबंध में कोई नियोक्ता किसी भी कामगार (बदली कामगार या आकस्मिक कामगार के अलावा) को, जिसका नाम आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई के हाजिरी रजिस्टर में दर्ज है, काम से नहीं हटाएगा या काम से हटाना जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसा काम से हटाना बिजली की कमी या प्राकृतिक आपदा के कारण न हो, और यदि ऐसा काम से हटाना या काम से हटाना जारी रखना बिजली की कमी या प्राकृतिक आपदा के कारण न हो, तो ऐसा काम से हटाना या काम से हटाना अवैध होगा;(ख)
जिस कामगार की छंटनी खंड (क) के तहत अवैध है, वह उस समय लागू किसी भी कानून के तहत सभी लाभों का हकदार होगा, मानो उसकी छंटनी न की गई हो।(5)
आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान या इकाई का कोई नियोक्ता, जो किसी कामगार की छंटनी करता है या छंटनी जारी रखता है, यदि ऐसी छंटनी या छंटनी जारी रखना इस धारा के तहत अवैध है, तो उसे एक वर्ष तक के कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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