EDS Act 2
धारा 2 · परिभाषाएं
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
परिभाषाएँ।
(1)
इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—(क)
"आवश्यक रक्षा सेवाएं" से तात्पर्य है—(ii)
संघ के सशस्त्र बलों के किसी प्रतिष्ठान में या उससे संबंधित किसी अन्य प्रतिष्ठान या रक्षा से संबंधित प्रतिष्ठान में कोई सेवा;(iii)
रक्षा से संबंधित किसी प्रतिष्ठान के किसी अनुभाग में कोई सेवा, जिसके संचालन पर ऐसे प्रतिष्ठान या उसमें कार्यरत कर्मचारी की सुरक्षा निर्भर करती है;(iv)
कोई अन्य सेवा, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आवश्यक रक्षा सेवा घोषित कर सकती है, जिसके कार्य बंद होने से निम्नलिखित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा—(ख)
"हड़ताल" का अर्थ है आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे व्यक्तियों के समूह द्वारा संयुक्त रूप से कार्य करना, काम बंद करना, काम में धीमी गति से चलना, धरना देना, कार्यस्थल पर रहना, सांकेतिक हड़ताल, सहानुभूतिपूर्ण हड़ताल या सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेना, या ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो इस प्रकार कार्यरत हैं या रहे हैं, कार्य जारी रखने या रोजगार स्वीकार करने से सामूहिक इनकार करना या सामान्य समझ के तहत इनकार करना, और इसमें शामिल है—(i)
अतिरिक्त समय काम करने से इनकार करना, जहाँ ऐसा काम आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव के लिए आवश्यक हो;(2)
यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उन्हें दिया गया है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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