EDS Act 18
धारा 18 · संसद के समक्ष अधिसूचनाएँ प्रस्तुत करना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
संसद के समक्ष अधिसूचनाएं प्रस्तुत करना।
इस अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी होने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष सत्र के दौरान कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है। यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन ऐसी अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन यह सहमति दें कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो अधिसूचना इसके बाद केवल संशोधित रूप में ही प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो; यद्यपि, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस अधिसूचना के अंतर्गत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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