EDS Act 7
धारा 7 · उकसाने आदि के लिए दंड
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत अवैध हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाता है या प्रेरित करता है, या अन्यथा ऐसी हड़ताल को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, उसे दो वर्ष तक के कारावास या पंद्रह हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 2 वर्ष
- जुर्माना
- ₹15,000
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
इसी अधिनियम के अपने उपबंध के अनुसार
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
