EDS Act 12
धारा 12 · संक्षिप्त सुनवाई के लिए अपराध
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
अपराधों का संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाया जाएगा।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, और उक्त संहिता की धारा 262 से 265 (सम्मिलित) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसे विचारण पर लागू होंगे: बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण में किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि होने की स्थिति में, ऐसे मजिस्ट्रेट के लिए कारावास की सजा देना वैध होगा, जिसकी अवधि इस अधिनियम के अंतर्गत उस अपराध के लिए दंडनीय है।इस धारा पर आपका निजी नोट
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