The Delimitation Act, 2002 4
धारा 4 · आयोग के कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिसीमन अधिनियम, 1972 (76 ऑफ 1972) की धारा 3 के तहत गठित परिसीमन आयोग द्वारा वर्ष 1971 में आयोजित जनगणना में निर्धारित जनगणना आंकड़ों के आधार पर, लोकसभा में विभिन्न राज्यों को आवंटित सीटों और प्रत्येक राज्य की विधान सभा में कुल सीटों की संख्या का जो समायोजन किया गया है, उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा किया गया समायोजन माना जाएगा।
(2) उपधारा (1) और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आयोग वर्ष 1 [2001] में आयोजित जनगणना में निर्धारित जनगणना आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधान सभा के चुनावों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को पुनः समायोजित करेगा।
बशर्ते कि यदि ऐसे पुनर्व्यवस्थापन में किसी राज्य को लोकसभा में केवल एक सीट आवंटित की जाती है, तो उस राज्य से लोकसभा के चुनावों के प्रयोजन के लिए वह संपूर्ण राज्य एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा।
(2) उपधारा (1) और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आयोग वर्ष 1 [2001] में आयोजित जनगणना में निर्धारित जनगणना आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधान सभा के चुनावों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को पुनः समायोजित करेगा।
बशर्ते कि यदि ऐसे पुनर्व्यवस्थापन में किसी राज्य को लोकसभा में केवल एक सीट आवंटित की जाती है, तो उस राज्य से लोकसभा के चुनावों के प्रयोजन के लिए वह संपूर्ण राज्य एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र माना जाएगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
