The Delimitation Act, 2002 3
धारा 3 · परिसीमन आयोग का गठन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद, केंद्र सरकार परिसीमन आयोग नामक एक आयोग का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे:--
(क) एक सदस्य, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जो आयोग का अध्यक्ष होगा;
(ख) मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पदेन रूप से नामित चुनाव आयुक्त:
बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी चुनाव आयुक्त को सदस्य के रूप में नामित किए जाने के बाद, धारा 6 के तहत ऐसे सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरने के अलावा इस खंड के तहत कोई और नामांकन नहीं किया जाएगा; और
(ग) संबंधित राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त, पदेन।
1 [स्पष्टीकरण .-- खंड (सी) के प्रयोजनों के लिए, संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त,--
(i) किसी राज्य (मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों को छोड़कर) से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243के के खंड (1) के अधीन नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त का तात्पर्य है; और
(ii) मेघालय राज्य या मिजोरम राज्य या नागालैंड राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में, जैसा भी मामला हो, का अर्थ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए नामित व्यक्ति है।
(क) एक सदस्य, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जो आयोग का अध्यक्ष होगा;
(ख) मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पदेन रूप से नामित चुनाव आयुक्त:
बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी चुनाव आयुक्त को सदस्य के रूप में नामित किए जाने के बाद, धारा 6 के तहत ऐसे सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरने के अलावा इस खंड के तहत कोई और नामांकन नहीं किया जाएगा; और
(ग) संबंधित राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त, पदेन।
1 [स्पष्टीकरण .-- खंड (सी) के प्रयोजनों के लिए, संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त,--
(i) किसी राज्य (मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों को छोड़कर) से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243के के खंड (1) के अधीन नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त का तात्पर्य है; और
(ii) मेघालय राज्य या मिजोरम राज्य या नागालैंड राज्य से संबंधित आयोग के कर्तव्यों के संबंध में, जैसा भी मामला हो, का अर्थ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए नामित व्यक्ति है।
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