CC Act 13अध्याय IV · Appeals
धारा 13 · वाणिज्यिक न्यायालयों और वाणिज्यिक प्रभागों के निर्णयों के विरुद्ध अपील।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) 1 [जिला न्यायाधीश के स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति निर्णय या आदेश की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है।
(1ए) मूल दीवानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, या जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के निर्णय या आदेश से व्यथित व्यक्ति, निर्णय या आदेश की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील कर सकता है:
परंतु, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XLIII और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 37 के अंतर्गत विशेष रूप से सूचीबद्ध हैं।
(2) किसी अन्य कानून में, जो उस समय लागू हो, या किसी उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट में, किसी भी बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के विरुद्ध इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही अपील की जाएगी।
(1ए) मूल दीवानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश के स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, या जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के निर्णय या आदेश से व्यथित व्यक्ति, निर्णय या आदेश की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर उस उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में अपील कर सकता है:
परंतु, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XLIII और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 37 के अंतर्गत विशेष रूप से सूचीबद्ध हैं।
(2) किसी अन्य कानून में, जो उस समय लागू हो, या किसी उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट में, किसी भी बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय के विरुद्ध इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही अपील की जाएगी।
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