MVAT Act 98अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 98 · शपथ पर साक्ष्य लेने की शक्ति, आदि।
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(1)
इस अधिनियम के अध्याय III में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम संख्या 5 ऑफ 1908) के अंतर्गत किसी न्यायालय को निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद की सुनवाई करते समय प्राप्त होती हैं, अर्थात्:(क)
खोज निरीक्षण;(ख)
किसी बैंकिंग कंपनी के अधिकारी सहित किसी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी जांच करना।(ग)
लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;(घ)
कमीशन जारी करना।(2)
इस संबंध में बनाए गए किसी नियम के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही में उसके समक्ष प्रस्तुत की गई किसी लेखा-पुस्तक या अन्य दस्तावेजों को जब्त कर सकता है या अपनी हिरासत में ऐसी अवधि के लिए रख सकता है, जैसा वह उचित समझे; बशर्ते कि धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा।(क)
बिना कारण दर्ज किए किसी भी लेखा-पुस्तक या अन्य दस्तावेज़ को जब्त करना या(ख)
आयुक्त की अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसी पुस्तकों या दस्तावेजों को तीस दिनों (छुट्टियों को छोड़कर) से अधिक अवधि के लिए अपनी हिरासत में रखना।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
