MVAT Act 92अध्याय X · Offences and Penalties
धारा 92 · कंपनियों द्वारा किए गए अपराध
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
यदि इस अधिनियम या नियमों के अंतर्गत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, तो अपराध किए जाने के समय कंपनी के व्यवसाय संचालन के प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, तथा कंपनी, को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा। बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में दिए गए किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती थी।(2)
उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि वह अपराध सभी की सहमति या मिलीभगत से किया गया हो या कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से किसी लापरवाही के कारण हुआ हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए- "कंपनी" का अर्थ निगमित निकाय है, और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; तथा किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ फर्म का साझेदार है।(3)
यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किया गया हो, तो उस परिवार का सदस्य उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा। बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात सदस्य को किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती थी। इसके अतिरिक्त, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किया गया हो, और यह सिद्ध हो जाए कि अपराध हिंदू अविभाजित परिवार के किसी वयस्क सदस्य की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसा सदस्य भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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