MVAT Act 82अध्याय VIII · Measures to Regulate Transport of Goods
धारा 82 · अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण, तलाशी और ज़ब्ती
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
धारा 81 में निर्दिष्ट खाता और उस धारा में निर्दिष्ट माल, जो मेघालय में किसी गोदाम या वेयरहाउस में रखा गया हो, आयुक्त द्वारा सभी उचित समय पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।(2)
यदि कोई परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन एजेंट निर्धारित प्रपत्र में उचित खाता रखने में विफल रहता है या उपधारा (1) के अनुसार आयुक्त को सूचना देने में विफल रहता है, तो आयुक्त परिवहन व्यवसाय के किसी स्थान या किसी अन्य स्थान पर प्रवेश कर तलाशी ले सकता है जहाँ ऐसा परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन एजेंट माल के परिवहन से संबंधित कोई अभिलेख या दस्तावेज रखता हो, और आयुक्त लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे अभिलेख या दस्तावेजों को जब्त कर सकता है।(3)
जहाँ किसी परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन एजेंट के पास:-(क)
मेघालय में किसी व्यक्ति या व्यापारी से कर योग्य वस्तुओं की कोई खेप प्राप्त की हो, जिसे मेघालय के बाहर या भीतर किसी स्थान पर ले जाना हो, या(ख)
यदि किसी व्यक्ति या डीलर के खाते पर मेघालय में कर योग्य वस्तुओं की कोई खेप लाई जाती है, और आयुक्त को यह सूचना मिलती है कि खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट वस्तुओं की किसी खेप के संबंध में वे बिल, कर चालान, माल ढुलाई नोट या इसी तरह के किसी दस्तावेज में दिए गए पते पर ऐसा व्यक्ति या डीलर मौजूद नहीं है, तो आयुक्त लिखित आदेश द्वारा ट्रांसपोर्टर, वाहक या परिवहन एजेंटों को निर्देश दे सकता है कि -(4)
जहाँ आयुक्त, उपधारा 4 के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यापारी को, जैसा भी मामला हो, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद या ऐसे व्यक्ति या व्यापारी के अस्तित्व के बारे में जाँच कराने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति या व्यापारी -(क)
यदि मार्ग बिल, कर चालान, चालान, माल-निर्धारण नोट या इसी प्रकार के किसी दस्तावेज में दिए गए पते पर कोई वाहन मौजूद है, तो आयुक्त इस उपधारा (4) के तहत परिवहनकर्ता, वाहक या परिवहन एजेंट को जारी किए गए अपने निर्देश को लिखित आदेश द्वारा तुरंत वापस ले लेगा, या(ख) यदि
कोई परिवहनकर्ता या व्यापारी, वे बिल, टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस कंसाइनमेंट नोट या इसी तरह के किसी अन्य दस्तावेज में दिए गए पते पर मौजूद नहीं है, तो मेघालय के बाहर, भीतर या अंदर किसी भी स्थान पर कर योग्य माल की खेप का परिवहन करना, धारा 76 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा, और आयुक्त धारा 84 की उपधारा (1) (ग) के तहत माल की ऐसी खेप को जब्त कर लेगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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