MVAT Act 85अध्याय IX · Accounts, Inspection, search and seizure and power to call for information
धारा 85 · जब्त माल का निपटान
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
यदि धारा 82 या 84 के अंतर्गत कोई माल जब्त किया जाता है, तो आयुक्त या आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति पर, जिससे ऐसा माल जब्त किया गया है, या ऐसे माल के स्वामी पर, जहाँ ऐसे माल के स्वामी का विवरण उपलब्ध हो, या उसके कब्जे पर, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, ऐसे माल के मूल्य के पचास प्रतिशत से अधिक का जुर्माना नहीं लगाएगा, जैसा कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित करे।(2)
यदि उपधारा (1) के तहत जारी नोटिस में निर्दिष्ट तिथि तक जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, ऐसे तरीके से और ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जब्त किए गए माल को खुली नीलामी में बेच देगा और उसकी बिक्री से प्राप्त राशि को राज्य सरकार के खजाने में भेज देगा।(3)
उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, जहाँ जब्त की गई वस्तुएँ निम्नलिखित हों, वहाँ निम्नलिखित कार्य कर सकता है:-(क)
नाशवान प्रकृति का।(ख)
निर्दिष्ट तिथि तक उपयोग किया जाना आवश्यक है।(ग)
उचित और उपयुक्त समझी जाने वाली अवधि के घटित होने या समाप्त होने से पहले ऐसी वस्तुओं को खुली नीलामी में बेच दें, या यदि उनकी राय है कि ऐसी वस्तुएं अनुपयोगी या बिक्री योग्य न रह जाएं, तो उन्हें नष्ट कर दें, यदि उक्त वस्तुएं खुली नीलामी में बिक्री होने से पहले ही बिक्री योग्य न रह जाएं।(4)
उपधारा (2) और (3) के तहत माल की बिक्री से प्राप्त धनराशि को निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में भुगतान के लिए निर्धारित तरीके से लागू किया जाएगा;(क)
पहले ऐसे माल की नीलामी बिक्री से संबंधित आकस्मिक शुल्कों के लिए, यदि कोई हो;(ख)
द्वितीय, ऐसे माल के भंडारण के लिए, यदि कोई व्यय हो;(ग)
तीसरा, उपधारा (1) के अधीन लगाए गए दंड के लिए; और(घ)
बिक्री से प्राप्त शेष राशि, यदि कोई हो, माल के स्वामी को या, यदि उसका विवरण उपलब्ध न हो, तो उस व्यक्ति को, जिससे ऐसा माल जब्त किया गया था, बिक्री की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर या आयुक्त द्वारा संतोषजनक कारण बताए जाने पर दी गई अतिरिक्त अवधि के भीतर भुगतान की जाएगी।(5)
उपधारा (1), (2) या (3) के अधीन किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, जब्त की गई वस्तुओं को ऐसी शर्तों और नियमों पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।इस धारा पर आपका निजी नोट
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