MVAT Act 84अध्याय IX · Accounts, Inspection, search and seizure and power to call for information
धारा 84 · निरीक्षण, तलाशी, ज़ब्ती
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, आयुक्त या आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी।(क)
सामान्य कार्य घंटों के दौरान और सभी उचित समयों पर, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के, किसी भी परिसर, स्थान, सामान, पुस्तकों, अभिलेखों, कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत डेटा तक पूर्ण और स्वतंत्र पहुंच होगी।(ख)
खंड (क) के अधीन प्राप्त किसी भी पुस्तक, अभिलेख या कंप्यूटर में संग्रहित सूचना से कोई उद्धरण या प्रतिलिपि बना सकता है।(ग)
वह किसी भी ऐसे माल को जब्त और ज़ब्त कर सकता है जिसका हिसाब नहीं दिया गया हो और किसी भी ऐसी पुस्तकों या अभिलेखों को जब्त कर सकता है जो उसकी राय में, इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के दायित्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हों।(घ)
किसी व्यक्ति की देयता निर्धारित करने या इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के लिए ऐसी कोई पुस्तक या अभिलेख एक माह की अवधि के लिए रखा जा सकता है; यदि इस अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता हो तो पुस्तक या अभिलेख को रखे जाने वाले प्रत्येक अतिरिक्त माह के लिए अगले उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी; और(ई)
यदि किसी कंप्यूटर पर संग्रहीत सूचना की हार्ड कॉपी या कंप्यूटर डिस्क उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो आवश्यक सूचना की प्रतिलिपि बनाने के लिए कंप्यूटर को एक माह की अवधि के लिए जब्त करके रखा जा सकता है। यदि इस अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो प्रत्येक अतिरिक्त माह के लिए उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।(2)
कोई भी अधिकारी इस अधिनियम की धारा (1) की उपधारा के अंतर्गत आवासीय परिसरों के संबंध में, जो दुकान या व्यावसायिक परिसर न हों, उपायुक्त से लिखित प्राधिकरण के बिना शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।(3)
इस धारा के तहत प्रवेश किए गए या प्रवेश किए जाने वाले परिसर या स्थान पर मौजूद अधिकारी, प्रबंधक या कोई अन्य व्यक्ति, आयुक्त या किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम की धारा के तहत शक्तियों के प्रभावी प्रयोग के लिए सभी उचित सुविधाएं और सहायता प्रदान करेगा।(4)
जिस व्यक्ति की पुस्तकें, अभिलेख या कंप्यूटर इस अधिनियम की धारा (1) के उपधारा के अधीन हटा दिए गए हों और रखे गए हों, वह आयुक्त या अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षण के अधीन नियमित कार्यालय समय के दौरान उनकी जांच कर सकता है और उनमें से उद्धरणों की प्रतियां बना सकता है।(5)
आयुक्त या आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा किसी भी व्यक्ति से, चाहे वह इस अधिनियम के अंतर्गत कर देने के लिए उत्तरदायी हो या न हो, यह अपेक्षा कर सकता है कि:-(क)
नोटिस द्वारा अपेक्षित कोई भी जानकारी प्रदान करना;(ख)
आयुक्त द्वारा अधिकृत किसी कार्यालय के आयुक्त द्वारा उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के कर मामलों के संबंध में शपथ पर जांच किए जाने के उद्देश्य से नोटिस में निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होना, और उस उद्देश्य के लिए आयुक्त या कोई अधिकृत अधिकारी जांच किए जा रहे व्यक्ति से उसके नियंत्रण में मौजूद कोई भी पुस्तक, अभिलेख या कंप्यूटर में संग्रहीत जानकारी प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।(6)
जहां नोटिस में अभिलेख की पुस्तक प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, वहां यह पर्याप्त होगा यदि उस पुस्तक या अभिलेख का वर्णन नोटिस में उचित निश्चितता के साथ किया गया हो।(7)
इस धारा के तहत विधिवत हस्ताक्षरित और जारी की गई सूचना उस व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसे यह संबोधित है, या उस व्यक्ति के अंतिम और सामान्य व्यापार स्थल या निवास स्थान पर छोड़ दी जाएगी।(8)
उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों तथा सभी घोषणाओं और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को डीलर द्वारा उस वर्ष की समाप्ति से कम से कम आठ वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे वे संबंधित हैं। बशर्ते कि यदि उक्त आठ वर्ष की अवधि की समाप्ति पर किसी अवधि के लिए कोई मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, अपील या पुनरीक्षण लंबित हो, तो ऐसी लेखा-पुस्तकों, दस्तावेजों और घोषणाओं को लंबित कार्यवाही के अंतिम निपटारे तक सुरक्षित रखा जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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