MVAT Act 101अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 101 · Section 101
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सार्वजनिक हित में डीलरों और अन्य व्यक्तियों के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं प्रकटीकरण, (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की राय हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में ऐसे डीलरों या अन्य व्यक्तियों के नाम और उनसे संबंधित किसी भी विवरण का प्रकाशन एवं प्रकटीकरण सार्वजनिक हित में आवश्यक या उचित हो, तो वह ऐसे नामों और विवरणों को ऐसे तरीके से प्रकाशित कर सकती है या करवा सकती है जैसा वह उचित समझे।
(2)
इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही से संबंधित किसी अपराध के लिए लगाए गए किसी कर, लगाए गए जुर्माने या किसी दोषसिद्धि पर ब्याज के संबंध में इस धारा के अंतर्गत कोई प्रकाशन या खुलासा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का समय बिना अपील प्रस्तुत किए समाप्त न हो जाए या यदि अपील प्रस्तुत की गई हो तो उसका निपटारा न हो जाए। स्पष्टीकरण - किसी फर्म, कंपनी या अन्य व्यक्तियों के संघ के मामले में, फर्म के साझेदारों, निदेशकों, प्रबंध एजेंटों, सचिवों, कोषाध्यक्षों या कंपनी के प्रबंधकों या संघ के सदस्यों के नाम, जैसा भी मामला हो, प्रकाशित या प्रकट किए जा सकते हैं, यदि सरकार की राय में, मामले की परिस्थितियाँ इसे उचित ठहराती हों।इस धारा पर आपका निजी नोट
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