अधिनियम की परिभाषा
समुचित सरकार
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
निम्नलिखित अभिप्रेत है.- (i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो, (अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित है, केन्
परिभाषा इस धारा में दी गई है
पॉश अधि. §2 — परिभाषाएँ।इन धाराओं में आता है
- द.प्र.सं. §432धारा 432. दंडादेशों को निलंबित करने या उनका परिहार करने की शक्ति
- ई.एस.आई. अधि. §1संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना
- उपदान अधि. §7उपदान की रकम का अवधारण
- उपदान अधि. §2परिभाषाएं
- उपदान अधि. §5छूट देने की शक्ति
- ई.एस.आई. अधि. §91AAकेन्द्रीय सरकार का समुचित सरकार होना
- उपदान अधि. §4Aअनिवार्य बीमा
- सा.सु. संहिता §2(3)धारा- 2. (3)
- ई.एस.आई. अधि. §69कारखानों आदि के स्वामी या अधिभोगी का अत्यधिक बीमारी-प्रसुविधा के लिए दायित्व
- उपदान अधि. §7Aनिरीक्षक
- उपदान अधि. §11अपराधों का संज्ञान
- ई.एस.आई. अधि. §87कारखाने या स्थापन को या कारखानों या स्थापनों के वर्ग को छूट
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