अधिनियम की परिभाषा
आयुध
यह परिभाषा अधिनियम की परिभाषा-धारा से ली गई है।
आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत हैं और अग्न्यायुध, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी इसके अन्तर्गत आते हैं किन्तु केवल घरेलू या कृष
परिभाषा इस धारा में दी गई है
आयुध अधि. §2 — परिभाषाएँ और व्याख्या।इन धाराओं में आता है
- आयुध अधि. §25~2कुछ अपराधों के लिए दंड
- आयुध अधि. §24Bविक्षुब्ध क्षेत्रों में के सार्वजनिक स्थानों में या उनमें से होकर अधिसूचित आयुध लेकर चलने के बारे में प्रतिषेध आदि
- द.प्र.सं. §144Aधारा 144A. जुलूस में आयुध ले जाने या आयुधों सहित सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण का प्रतिषेध करने की शक्ति
- भा.दं.सं. §153AAधारा 153AA - किसी जुलूस में जानते हुए आयुध ले जाने या आयुधों के साथ किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयोजन करने, उसे संचालित करने या उसमें भाग लेने के लिए दंड
- आयुध अधि. §27आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड, आदि
- आयुध अधि. §44नियम बनाने की शक्ति
- वन्यजीव सं. अधि. §34आयुध रखने वाले कतिपय व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण
- आयुध अधि. §29जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो, दंड
- द.प्र.सं. §52धारा 52. आक्रामक आयुधों को अभिगृहीत करने की शक्ति
- भा.दं.सं. §144धारा 144 - घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना
- वन्यजीव सं. अधि. §51शास्तियां
- उ.प्र. पुलिस विनियम §182पैरा-173. आयुधों के थाने में जमा होने पर थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही
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- Arms Act
