Arms Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ और व्याख्या।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) अधिग्रहण, अपने व्याकरणिक विविधताओं और समरूप अभिव्यक्तियों के साथ, में किराए पर लेना, उधार लेना या उपहार के रूप में स्वीकार करना शामिल है;
(ख) गोला-बारूद से तात्पर्य किसी भी आग्नेयास्त्र के लिए गोला-बारूद से है, और इसमें शामिल हैं---
(i) रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोले 1 [और अन्य मिसाइलें,]।
(ii) टॉरपीडो सेवा और पनडुब्बी खनन के लिए डिज़ाइन की गई वस्तुएँ,
(iii) अन्य वस्तुएँ जिनमें विस्फोटक, प्रज्वलनशील या विखंडनीय पदार्थ या हानिकारक तरल, गैस या ऐसी अन्य वस्तुएँ हों, चाहे वे आग्नेयास्त्रों के साथ उपयोग करने योग्य हों या नहीं, या जिन्हें इनमें विस्फोटक, प्रज्वलनशील या विखंडनीय पदार्थ रखने के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित किया गया हो।
(iv) आग्नेयास्त्रों और ऐसे आग्नेयास्त्रों के सहायक उपकरणों के लिए शुल्क,
(v) फ्यूज और घर्षण ट्यूब,
(vi) गोला-बारूद के निर्माण के लिए पुर्जे और मशीनरी, और
(vii) गोला-बारूद के ऐसे घटक जिन्हें केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;
(ग) शस्त्र का अर्थ किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तुएँ हैं जिन्हें आक्रमण या रक्षा के लिए हथियारों के रूप में डिज़ाइन या अनुकूलित किया गया हो, और इसमें आग्नेयास्त्र, धारदार और अन्य घातक हथियार, तथा शस्त्रों के पुर्जे और निर्माण मशीनरी शामिल हैं, लेकिन इसमें केवल घरेलू या कृषि उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई वस्तुएँ जैसे कि लाठी या साधारण छड़ी और ऐसे हथियार शामिल नहीं हैं जिनका उपयोग खिलौनों के अलावा किसी अन्य रूप में नहीं किया जा सकता है या जिन्हें उपयोगी हथियारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है;
2 [(घ) किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिला मजिस्ट्रेट का तात्पर्य उस क्षेत्र के पुलिस आयुक्त से है और इसमें ऐसे पुलिस उपायुक्त भी शामिल हैं, जो ऐसे क्षेत्र के पूरे या किसी भाग पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसे क्षेत्र या भाग के संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है;]
(ई) आग्नेयास्त्रों से तात्पर्य किसी भी प्रकार के ऐसे हथियारों से है जिन्हें किसी विस्फोटक या ऊर्जा के अन्य रूपों की क्रिया द्वारा किसी भी प्रकार के प्रक्षेपास्त्र या प्रक्षेपास्त्रों को दागने के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित किया गया हो, और इसमें शामिल हैं--
(i) तोपखाना, हाथ से फेंके गए ग्रेनेड, दंगा-रोधी पिस्तौल या किसी भी प्रकार के हथियार जो किसी हानिकारक तरल पदार्थ, गैस या ऐसी अन्य चीज को छोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हों या अनुकूलित किए गए हों,
(ii) किसी भी ऐसे आग्नेयास्त्र के सहायक उपकरण जो फायरिंग के कारण होने वाले शोर या चमक को कम करने के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित किए गए हों,
(iii) आग्नेयास्त्रों के निर्माण के लिए पुर्जे और मशीनरी, और
(iv) तोपखाने को लगाने, परिवहन करने और उसकी सेवा करने के लिए गाड़ियाँ, चबूतरे और उपकरण;
3 [(ईए) लाइसेंस का अर्थ इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया लाइसेंस है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया गया लाइसेंस भी शामिल है;]
(f) लाइसेंसिंग प्राधिकरण से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लाइसेंस प्रदान करने या नवीनीकृत करने के लिए सशक्त अधिकारी या प्राधिकरण से है, और इसमें सरकार भी शामिल है;
4 [(ff) मजिस्ट्रेट से तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) के अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट से है;]
(g) निर्धारित का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;
(h) निषिद्ध गोला-बारूद का अर्थ है कोई भी गोला-बारूद जिसमें कोई हानिकारक तरल, गैस या ऐसी कोई अन्य चीज हो, या जिसे उसमें रखने के लिए बनाया गया हो या अनुकूलित किया गया हो, और इसमें रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोले, 5 [मिसाइलें], टॉरपीडो सेवा और पनडुब्बी खनन के लिए डिज़ाइन की गई वस्तुएं और ऐसी अन्य वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निषिद्ध गोला-बारूद के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है;
(i) निषिद्ध शस्त्र का अर्थ है--
(i) ऐसे आग्नेयास्त्र जो इस प्रकार से डिजाइन या अनुकूलित किए गए हों कि यदि ट्रिगर पर दबाव डाला जाए, तो ट्रिगर से दबाव हटाए जाने तक या मिसाइलों वाली पत्रिका खाली होने तक मिसाइलें लगातार निकलती रहें, या
(ii) किसी भी प्रकार के हथियार जो किसी हानिकारक तरल पदार्थ, गैस या ऐसी अन्य चीज के निर्वहन के लिए डिजाइन या अनुकूलित किए गए हों,
और इसमें तोपखाना, विमान रोधी और टैंक रोधी हथियार और ऐसे अन्य हथियार शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निषिद्ध हथियार घोषित कर सकती है;
(जे) लोक सेवक का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 21 में है;
(k) हस्तांतरण, इसके व्याकरणिक विविधताओं और संबंधित अभिव्यक्तियों सहित, में किराये पर देना, उधार देना, देना और कब्जे से मुक्त होना शामिल है।
(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, आग्नेयास्त्र की बैरल की लंबाई थूथन से उस बिंदु तक मापी जाएगी जहाँ फायरिंग पर आवेश फटता है।
(3) इस अधिनियम में किसी ऐसे कानून का कोई संदर्भ जो किसी क्षेत्र में लागू नहीं है, उस क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र में लागू संबंधित कानून, यदि कोई हो, के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
(4) इस अधिनियम में किसी अधिकारी या प्राधिकरण के संदर्भ में, ऐसे किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें समान पदनाम वाला कोई अधिकारी या प्राधिकरण नहीं है, उसे ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
(क) अधिग्रहण, अपने व्याकरणिक विविधताओं और समरूप अभिव्यक्तियों के साथ, में किराए पर लेना, उधार लेना या उपहार के रूप में स्वीकार करना शामिल है;
(ख) गोला-बारूद से तात्पर्य किसी भी आग्नेयास्त्र के लिए गोला-बारूद से है, और इसमें शामिल हैं---
(i) रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोले 1 [और अन्य मिसाइलें,]।
(ii) टॉरपीडो सेवा और पनडुब्बी खनन के लिए डिज़ाइन की गई वस्तुएँ,
(iii) अन्य वस्तुएँ जिनमें विस्फोटक, प्रज्वलनशील या विखंडनीय पदार्थ या हानिकारक तरल, गैस या ऐसी अन्य वस्तुएँ हों, चाहे वे आग्नेयास्त्रों के साथ उपयोग करने योग्य हों या नहीं, या जिन्हें इनमें विस्फोटक, प्रज्वलनशील या विखंडनीय पदार्थ रखने के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित किया गया हो।
(iv) आग्नेयास्त्रों और ऐसे आग्नेयास्त्रों के सहायक उपकरणों के लिए शुल्क,
(v) फ्यूज और घर्षण ट्यूब,
(vi) गोला-बारूद के निर्माण के लिए पुर्जे और मशीनरी, और
(vii) गोला-बारूद के ऐसे घटक जिन्हें केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है;
(ग) शस्त्र का अर्थ किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तुएँ हैं जिन्हें आक्रमण या रक्षा के लिए हथियारों के रूप में डिज़ाइन या अनुकूलित किया गया हो, और इसमें आग्नेयास्त्र, धारदार और अन्य घातक हथियार, तथा शस्त्रों के पुर्जे और निर्माण मशीनरी शामिल हैं, लेकिन इसमें केवल घरेलू या कृषि उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई वस्तुएँ जैसे कि लाठी या साधारण छड़ी और ऐसे हथियार शामिल नहीं हैं जिनका उपयोग खिलौनों के अलावा किसी अन्य रूप में नहीं किया जा सकता है या जिन्हें उपयोगी हथियारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है;
2 [(घ) किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिला मजिस्ट्रेट का तात्पर्य उस क्षेत्र के पुलिस आयुक्त से है और इसमें ऐसे पुलिस उपायुक्त भी शामिल हैं, जो ऐसे क्षेत्र के पूरे या किसी भाग पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसे क्षेत्र या भाग के संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है;]
(ई) आग्नेयास्त्रों से तात्पर्य किसी भी प्रकार के ऐसे हथियारों से है जिन्हें किसी विस्फोटक या ऊर्जा के अन्य रूपों की क्रिया द्वारा किसी भी प्रकार के प्रक्षेपास्त्र या प्रक्षेपास्त्रों को दागने के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित किया गया हो, और इसमें शामिल हैं--
(i) तोपखाना, हाथ से फेंके गए ग्रेनेड, दंगा-रोधी पिस्तौल या किसी भी प्रकार के हथियार जो किसी हानिकारक तरल पदार्थ, गैस या ऐसी अन्य चीज को छोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए हों या अनुकूलित किए गए हों,
(ii) किसी भी ऐसे आग्नेयास्त्र के सहायक उपकरण जो फायरिंग के कारण होने वाले शोर या चमक को कम करने के लिए डिज़ाइन या अनुकूलित किए गए हों,
(iii) आग्नेयास्त्रों के निर्माण के लिए पुर्जे और मशीनरी, और
(iv) तोपखाने को लगाने, परिवहन करने और उसकी सेवा करने के लिए गाड़ियाँ, चबूतरे और उपकरण;
3 [(ईए) लाइसेंस का अर्थ इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया लाइसेंस है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया गया लाइसेंस भी शामिल है;]
(f) लाइसेंसिंग प्राधिकरण से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लाइसेंस प्रदान करने या नवीनीकृत करने के लिए सशक्त अधिकारी या प्राधिकरण से है, और इसमें सरकार भी शामिल है;
4 [(ff) मजिस्ट्रेट से तात्पर्य दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) के अधीन कार्यकारी मजिस्ट्रेट से है;]
(g) निर्धारित का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित;
(h) निषिद्ध गोला-बारूद का अर्थ है कोई भी गोला-बारूद जिसमें कोई हानिकारक तरल, गैस या ऐसी कोई अन्य चीज हो, या जिसे उसमें रखने के लिए बनाया गया हो या अनुकूलित किया गया हो, और इसमें रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोले, 5 [मिसाइलें], टॉरपीडो सेवा और पनडुब्बी खनन के लिए डिज़ाइन की गई वस्तुएं और ऐसी अन्य वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निषिद्ध गोला-बारूद के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है;
(i) निषिद्ध शस्त्र का अर्थ है--
(i) ऐसे आग्नेयास्त्र जो इस प्रकार से डिजाइन या अनुकूलित किए गए हों कि यदि ट्रिगर पर दबाव डाला जाए, तो ट्रिगर से दबाव हटाए जाने तक या मिसाइलों वाली पत्रिका खाली होने तक मिसाइलें लगातार निकलती रहें, या
(ii) किसी भी प्रकार के हथियार जो किसी हानिकारक तरल पदार्थ, गैस या ऐसी अन्य चीज के निर्वहन के लिए डिजाइन या अनुकूलित किए गए हों,
और इसमें तोपखाना, विमान रोधी और टैंक रोधी हथियार और ऐसे अन्य हथियार शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निषिद्ध हथियार घोषित कर सकती है;
(जे) लोक सेवक का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 21 में है;
(k) हस्तांतरण, इसके व्याकरणिक विविधताओं और संबंधित अभिव्यक्तियों सहित, में किराये पर देना, उधार देना, देना और कब्जे से मुक्त होना शामिल है।
(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, आग्नेयास्त्र की बैरल की लंबाई थूथन से उस बिंदु तक मापी जाएगी जहाँ फायरिंग पर आवेश फटता है।
(3) इस अधिनियम में किसी ऐसे कानून का कोई संदर्भ जो किसी क्षेत्र में लागू नहीं है, उस क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र में लागू संबंधित कानून, यदि कोई हो, के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
(4) इस अधिनियम में किसी अधिकारी या प्राधिकरण के संदर्भ में, ऐसे किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें समान पदनाम वाला कोई अधिकारी या प्राधिकरण नहीं है, उसे ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।
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