Arms Act 29अध्याय V · Offences and Penalties
धारा 29 · जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो, दंड
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जो कोई-
(क) किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी अग्न्यायुध या कोई भी अन्य आयुध, जैसे विहित किए जाएं, या कोई गोलाबारूद यह जानते हुए क्रय करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्त या प्राधिकृत नहीं है; या
(ख) कोई आयुध या गोलाबारूद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से इस बात का अभिनिश्चय किए बिना परिदत्त करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति उन्हें इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है और अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है,
वह कारावास से, [जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा] ।
(क) किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी अग्न्यायुध या कोई भी अन्य आयुध, जैसे विहित किए जाएं, या कोई गोलाबारूद यह जानते हुए क्रय करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्त या प्राधिकृत नहीं है; या
(ख) कोई आयुध या गोलाबारूद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से इस बात का अभिनिश्चय किए बिना परिदत्त करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति उन्हें इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है और अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है,
वह कारावास से, [जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा] ।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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