UP Gangsters Act 15
धारा 15 · ंपत्ति को निर्मुक्त करना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ कोई सम्पत्ति धारा 14 के अधीन कुर्क की जाय, वहाँ उसका दावेदार, ऐसी कुर्की की जानकारी के दिनांक से तीन मास के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा उस सम्पत्ति के अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाते हुए अभ्यावेदन कर सकता है।
(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किये गये दावे की वास्तविकता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाय तो वह कुर्क की गयी सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा और तदुपरांत ऐसी सम्पत्ति दावेदार को सौंप दी जायेगी।
(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किये गये दावे की वास्तविकता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाय तो वह कुर्क की गयी सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा और तदुपरांत ऐसी सम्पत्ति दावेदार को सौंप दी जायेगी।
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