TSU Act 9अध्याय II · “Tribhuvan” Sahkari University
धारा 9 · केंद्र सरकार को समीक्षा करने और निर्देश जारी करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय और उसके बाहरी परिसरों, जिनमें भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, उपकरण और अन्य बुनियादी ढाँचा शामिल हैं, के कार्य एवं प्रगति की समीक्षा या निरीक्षण करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्यों की समीक्षा या निरीक्षण करने के लिए भी नियुक्त कर सकती है, और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में ऐसी कार्रवाई कर सकती है और ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे। विश्वविद्यालय ऐसी कार्रवाई का पालन करेगा और ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।
(2) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को रद्द कर सकती है जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित विधियों या अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
(3) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विधानों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन अपनी सामान्य शक्तियों और कार्यों के निर्वहन में, ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा जो केंद्र सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दे सकती है।
(4) विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में केंद्र सरकार को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जैसी कि विधानों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं।
(2) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को रद्द कर सकती है जो इस अधिनियम या इसके अंतर्गत निर्मित विधियों या अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
(3) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विधानों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन अपनी सामान्य शक्तियों और कार्यों के निर्वहन में, ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा जो केंद्र सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दे सकती है।
(4) विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में केंद्र सरकार को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जैसी कि विधानों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
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