TSU Act 3अध्याय I · Preliminary
धारा 3 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---
(क) "शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद से है;
(ख) "शैक्षणिक कर्मचारी" से तात्पर्य उन कर्मचारियों की श्रेणियों से है जिन्हें अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारी के रूप में नामित किया गया है;
(ग) "नियुक्त दिवस" से तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना की तिथि से है;
(घ) "मूल्यांकन एवं सुधार परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की मूल्यांकन एवं सुधार परिषद से है;
(ई) "संबद्धता एवं मान्यता बोर्ड" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के संबद्धता एवं मान्यता बोर्ड से है;
(f) "सहकारी अध्ययन बोर्ड" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी विद्यालय के सहकारी अध्ययन बोर्ड से है;
(जी) "क्षमता निर्माण परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्षमता निर्माण परिषद से है;
(h) "कुलपति" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;
(i) "सहकारी सिद्धांत" से तात्पर्य बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (39 ऑफ 2002) की प्रथम अनुसूची में दिए गए सहकारी सिद्धांतों से है;
(जे) "सहकारी समितियाँ" से तात्पर्य संबंधित राज्यों, विधानमंडल वाले और बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समिति अधिनियमों और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (39 ऑफ 2002) के तहत पंजीकृत सभी सहकारी समितियों से है;
(k) "डीन" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी विद्यालय के प्रमुख या किसी प्रशासनिक विभाग के प्रमुख से है;
(एल) "निदेशक" से तात्पर्य ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद विद्यालय के निदेशक से है;
(m) "कर्मचारी" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं;
(n) "कार्यकारी बोर्ड" से तात्पर्य ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद स्कूल के कार्यकारी बोर्ड से है;
(ओ) "कार्यकारी परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद से है;
(p) "वित्त समिति" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;
(q) "निधि" से तात्पर्य धारा 40 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय निधि से है;
(आर) "शासी मंडल" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के शासी मंडल से है;
(s) "छात्रावास" से तात्पर्य विश्वविद्यालय या विद्यालय के छात्रों के लिए निवास की इकाई से है;
(टी) "संस्थान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश प्राप्त या संबद्ध महाविद्यालय सहित एक शैक्षणिक संस्था से है तथा "संस्थान" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
(u) "ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद" से तात्पर्य गुजरात के आनंद में स्थित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित और निगमित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद से है;
(v) "ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद विद्यालय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यालयों में से एक से है;
(w) "अधिसूचना" का अर्थ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है और "अधिसूचित" शब्द को उसके संबंधित अर्थों और व्याकरणिक विविधताओं के साथ तदनुसार समझा जाएगा;
(x) "बाहरी परिसर" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के उस परिसर से है जिसे वह भारत के भीतर या भारत के बाहर किसी स्थान पर स्थापित कर सकता है;
(y) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से है;
(ज़) "अनुसंधान एवं विकास परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की अनुसंधान एवं विकास परिषद से है;
(za) "अनुसूची" से तात्पर्य इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों से है;
(zb) "स्कूल" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित स्कूल से है जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं;
(जेडसी) "विधान", "अध्यादेश" और "विनियम" से क्रमशः इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विधान, अध्यादेश और विनियम का तात्पर्य है;
(ज़ेडडी) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से तात्पर्य प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी बाहरी परिसर में शिक्षण, प्रशिक्षण या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है;
(ज़े) "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय;
(जेडएफ) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय से है;
(zg) "कुलपति" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलपति से है।
(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (39 ऑफ 2002) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उन्हें दिया गया है।
(क) "शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद से है;
(ख) "शैक्षणिक कर्मचारी" से तात्पर्य उन कर्मचारियों की श्रेणियों से है जिन्हें अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारी के रूप में नामित किया गया है;
(ग) "नियुक्त दिवस" से तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना की तिथि से है;
(घ) "मूल्यांकन एवं सुधार परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की मूल्यांकन एवं सुधार परिषद से है;
(ई) "संबद्धता एवं मान्यता बोर्ड" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के संबद्धता एवं मान्यता बोर्ड से है;
(f) "सहकारी अध्ययन बोर्ड" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी विद्यालय के सहकारी अध्ययन बोर्ड से है;
(जी) "क्षमता निर्माण परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की क्षमता निर्माण परिषद से है;
(h) "कुलपति" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;
(i) "सहकारी सिद्धांत" से तात्पर्य बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (39 ऑफ 2002) की प्रथम अनुसूची में दिए गए सहकारी सिद्धांतों से है;
(जे) "सहकारी समितियाँ" से तात्पर्य संबंधित राज्यों, विधानमंडल वाले और बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समिति अधिनियमों और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (39 ऑफ 2002) के तहत पंजीकृत सभी सहकारी समितियों से है;
(k) "डीन" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी विद्यालय के प्रमुख या किसी प्रशासनिक विभाग के प्रमुख से है;
(एल) "निदेशक" से तात्पर्य ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद विद्यालय के निदेशक से है;
(m) "कर्मचारी" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं;
(n) "कार्यकारी बोर्ड" से तात्पर्य ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद स्कूल के कार्यकारी बोर्ड से है;
(ओ) "कार्यकारी परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद से है;
(p) "वित्त समिति" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;
(q) "निधि" से तात्पर्य धारा 40 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय निधि से है;
(आर) "शासी मंडल" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के शासी मंडल से है;
(s) "छात्रावास" से तात्पर्य विश्वविद्यालय या विद्यालय के छात्रों के लिए निवास की इकाई से है;
(टी) "संस्थान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश प्राप्त या संबद्ध महाविद्यालय सहित एक शैक्षणिक संस्था से है तथा "संस्थान" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
(u) "ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद" से तात्पर्य गुजरात के आनंद में स्थित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित और निगमित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद से है;
(v) "ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद विद्यालय" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यालयों में से एक से है;
(w) "अधिसूचना" का अर्थ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है और "अधिसूचित" शब्द को उसके संबंधित अर्थों और व्याकरणिक विविधताओं के साथ तदनुसार समझा जाएगा;
(x) "बाहरी परिसर" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के उस परिसर से है जिसे वह भारत के भीतर या भारत के बाहर किसी स्थान पर स्थापित कर सकता है;
(y) "रजिस्ट्रार" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से है;
(ज़) "अनुसंधान एवं विकास परिषद" से तात्पर्य विश्वविद्यालय की अनुसंधान एवं विकास परिषद से है;
(za) "अनुसूची" से तात्पर्य इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों से है;
(zb) "स्कूल" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित स्कूल से है जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं;
(जेडसी) "विधान", "अध्यादेश" और "विनियम" से क्रमशः इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विधान, अध्यादेश और विनियम का तात्पर्य है;
(ज़ेडडी) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से तात्पर्य प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी बाहरी परिसर में शिक्षण, प्रशिक्षण या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है;
(ज़े) "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय;
(जेडएफ) "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित "त्रिभुवन" सहकारी विश्वविद्यालय से है;
(zg) "कुलपति" से तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलपति से है।
(2) यहाँ प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (39 ऑफ 2002) में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उन्हें दिया गया है।
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